बिना परमिट कमर्शियल वाहन दौड़ाने पर देना होगा मोटा जुर्माना
- बगैर परमिट के कमर्शियल कार्य करते पकडे़ गए तो होगी सख्त कार्रवाई
- एलपीजी से चलने वाले स्कूली वाहनों को किया जाएगा सीज आगरा। बिना परमिट के दौड़ रहे स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूले जाने के साथ ही वाहन को सीज कर दिया जाएगा। डीएम के निर्देश के बाद विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। डीएम के निर्देश पर हरकत में आएपरिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक परमिट लेने वाले वाहनों (बस और वैन) की संख्या करीब 1500 है। जबकि, शहर में दौड़ रहे स्कूल वाहनों की संख्या की बात करें, तो आंकड़ा सात हजार क्रॉस कर जाता है। निजी वाहन बगैर परमिट लिए ही स्कूलों से अटैच हैं। वे कमर्शियल कार्य कर रहे हैं। इस पर आरटीओ विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत डीएम तक पहुंची, तो बगैर परमिट लिए कमर्शियल कार्य करने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आरटीओ ने कार्रवाई के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है।
2200 रुपये देने होंगे प्रति सीटबगैर परमिट के कमर्शियल में चलने वाले वाहनों को अब अच्छा खासा जुर्माना चुकाना होगा। वाहनों से 2200 रुपये प्रति सीट का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वाहन सात सीटर वाहन है, तो उससे 15400 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
हो जाएगा कंपलसरी अगर कोई वाहन पर्सनल यूज में रजिस्टर्ड है और वह कमर्शियल यूज में पकड़ा जाता है, तो उसको कमर्शियल यूज का परमिट लेना कंपलसरी होगा। उसका नॉन कमर्शियल यूज का परमिट नहीं बन सकेगा। एलपीजी वाहन होंगे सीज एलपीजी से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि एलपीजी से चलने वाले वाहनों में अक्सर हादसे होने की सूचनाएं मिलती हैं। आरटीओ ने बताया कि टीम बनाकर एलपीजी से चलने वाले स्कूली वाहनों को सीज किया जाएगा। परमिट वाहन बस 1108 स्कूली वैन 394 बगैर परमिट करीब 7500 जुर्माना फिटनेस न होने पर 4000 रुपये परमिट न होने पर 2200 रुपये प्रति सीटव्हीकल एक्ट के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यह विषय छात्रों से जुड़ा हुआ है।
अनिल कुमार सिंह एआरटीओ, प्रशासन