एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील की सुनवाई 16 दिसंबर को

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लैब तकनीशियन भर्ती में खाली बचे पदों को भरने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश एकल पीठ के फैसले को अपील में चुनौती देने वाले अभ्यíथयों के चयन अधिकार को संरक्षण देने के लिए दिया है। अपील को निस्तारित करने के लिए 16 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।

विशेष अपील पर सुनवाई

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने जितेंद्र कुमार मिश्र व अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व महेंद्र सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि 15 सितंबर 2016 को आयोग ने लैब तकनीशियन भर्ती निकाली थी। अपीलार्थी भी लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए व साक्षात्कार में शामिल हुए। भर्ती का अंतिम परिणाम 15 जून 2017 को घोषित किया गया। इसमें कटआफ अंक से अधिक अंक पाने के बावजूद सैकड़ों अभ्यíथयों का नाम चयन सूची में शामिल नहीं था। उसे कोर्ट में चुनौती दी गयी। एकल पीठ ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए चयनित की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले के खिलाफ नौ सितंबर 2020 को विशेष अपील दाखिल की गयी।

Posted By: Inextlive