घूरपुर में बाई पास बनाकर काम नहीं चल सकता?
कोर्ट ने सरकार से पूछा, सड़क चौड़ीकरण मामले की सुनवाई 12 को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा चित्रकूट रोड के चौड़ीकरण के चलते घूरपुर में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण एवं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका की अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर नियत की है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि सड़क राजस्व अभिलेखों में 40 मीटर दर्ज है। हाई वे अथॉरिटी 15 मीटर चौड़ी सड़क को केवल 25 मीटर चौड़ी कर रही है। सड़क से हटाना है अतिक्रमणइस सड़क पर हुए अतिक्रमण ही हटाये जाने हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि भारी संख्या में मकान गिराने के बजाय क्या बाई पास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यदि 25 मीटर चौड़ीकरण हो भी गया तो भविष्य में समस्या से निपटने के लिए बाईपास बनाना ही होगा। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने शिव कुमार जायसवाल की याचिका पर दिया है। एएसजीआई का कहना था कि जिनकी जमीन अधिगृहीत की गयी है यदि तय मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो वे अधिकरण में दावा कर सकते हैं। जहां तक अतिक्रमण हटाने का प्रश्न है इसके विरुद्ध याचियों को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई जारी है।