नोएडा के खाते में ब्याज पर टीडीएस न काटना सही : हाईकोर्ट

ALLAHABAD: राष्ट्रीय बैकों में जमा नोएडा की धनराशि के ब्याज पर टीडीएस काटने के मामले में आयकर विभाग को झटका लगा है। कोर्ट ने टीडीएस की कटौती न किए जाने को सही ठहराया है और कहा है कि अथॉरिटी को आयकर से छूट प्राप्त है।

बैंकों ने दी थी चुनौती

यह फैसला न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी की खण्डपीठ ने कमिश्नर आयकर टीडीएस की तरफ से दाखिल अपीलों पर उठे विधि प्रश्न को निर्णीत करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम द्वारा या अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित शब्द में अन्तर नही है। नोएडा अथॉरिटी को आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है। ऐसे में बैंकों द्वारा उसकी जमा राशि के ब्याज पर टीडीएस न काटना विधि सम्मत है। कोर्ट ने आयकर विभाग की 48 अपीलों को खारिज करते हुए बैंकों को भारी राहत दी है। केनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित दर्जनों बैंकों को आयकर विभाग ने नोएडा के खाते में जमा राशि पर ब्याज से टीडीएस कटौती न करने पर नोटिस दी थी। अधिकरण ने इसे गलत करार दिया था जिसे आयकर विभाग ने अपील में चुनौती दी थी।

Posted By: Inextlive