ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नये यमुना पुल में आये दिन ट्रैफिक जाम की समस्या का हल निकालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका को शहर के अतिक्रमण मामले में पहले से विचाराधीन याचिका के साथ सम्बद्ध कर दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने अधिवक्ता सुनील शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव का कहना है कि आये दिन जाम से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्कूल बस, एम्बुलेंस के शहर से बाहर जाने में घंटों का समय लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई की जायेगी क्योंकि यह इलाहाबाद शहर की भी समस्या है।

भण्डारण निगम कर्मियों को नियमित करने को नियमावली बनाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य भण्डारण निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवा नियमित करने की सेवा नियमावली तैयार कर प्रमुख सचिव सहकारिता को 14 मार्च को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस यशवन्त वर्मा ने लाल प्रताप सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह ने कोर्ट से आदेश के पालन करने का समय मांगा जिस पर कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

Posted By: Inextlive