27 को होगी सुनवाई, सरकार से पूछा, क्या पिछली भर्ती की रिक्त सीटों पर नियुक्ति संभव है

35500 पुलिस भर्ती में आरक्षित कोटे की बची सीटों को कैरीफारवर्ड करने का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2013 की 35500 पुलिस भर्ती में बची सीटों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 27 मार्च को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सरकार चालू भर्ती से पिछली भर्ती की बची सीटों पर नियुक्ति कर सकती है। कोर्ट ने आरक्षी की 2312 बची सीटों को कैरी फारवर्ड करने का फैसला लिया था। किन्तु बाद में यह फैसला वापस ले लिया। याचिका में विशेष आरक्षित कोटे की खाली सीटों को कैरी फॉरवर्ड करने के नियम की वैधता को चुनौती दी गयी है। शीलेन्द्र सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ कर रही है।

याचियों का कहना

संग्राम सेनानी, पूर्व सैनिक, विकलांग आदि कोटे की बची सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता

ऐसे में चयन में सफल अभ्यर्थियों से खाली सीटों को भरा जाय।

कोर्ट का कहना

नयी चयन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। ऐसे में नहीं कह सकते कि पद खाली है।

यदि नियम रद होता है तो सरकार भर्ती से उतने पद रोक सकती है और भर सकती है।

यदि नियम वैध हुआ तो सरकार नयी भर्ती से चयन पूरा कर सकेगी।

सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर निर्णीत किया जाएगा

मंगलवार से प्रतिदिन सुनवाई होगी जिससे नियम की वैधता पर बहस होगी।

Posted By: Inextlive