Bareilly : स्टांप चोरी के मामले में एक बिल्डर व उसकी पत्नी पर डीएम कोर्ट ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही डेढ़ परसेंट Žयाज भी चुकाने का आदेश दिया है. बिल्डर ने दो बैनामों में करीब 25 लाख रुपए से अधिक की स्टांप चोरी की थी. शासकीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि रमनदीप सिंह ने स्टेडियम रोड पर स्थित ट्यूलिप टॉवर के ग्राउंड फ्लोर में शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने के लिए 484.98 वर्ग मीटर का उप निबंधक द्वितीय के ऑफिस में 27 जुलाई 2013 को रजिस्ट्री कराई थी. इसके लिए कुल स्टांप ड्यूटी 2854540 रुपए बन रही थी जबकि इसके लिए सिर्फ 1341400 रुपए ही जमा किए गए. करीब 15 लाख रुपए की स्टांप डयूटी चोरी करने पर कोर्ट में 4539420 रुपये का जुर्माने के साथ डेढ़ परसेंट Žयाज जमा करने का आदेश दिया.


पत्नी पर भी जुर्मानारमनदीप की पत्नी प्रिया ने भी इसी कांप्लेक्स में 371.6 वर्ग मीटर की जमीन की रजिस्ट्री करायी थी। इसकी कुल स्टांप ड्यूटी 29,12,220 रुपये बन रही थी लेकिन इसके लिए सिर्फ 15,14,550 रुपये ही जमा किए। कोर्ट ने इस पर भी 41,93,160 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ डेढ़ परसेंट Žयाज जमा करने का आदेश दिया है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोर्ट में केस आया था। स्टांप चोरी पर जुर्माना लगाया गया है।

Posted By: Inextlive