आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन से ड्राइविंग बनवाने में सहूलियत मिली है. लेकिन एक जून से स्थाई लाइसेंस आवदकों को अब अपने शहर में ही इसके लिए अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. आरटीओ के बदले नियमों के अनुसार स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से जारी हो सकेगा जहां का पता आवेदक के आधार कार्ड पर दर्ज होगा. एक जून से नए नियम को लागू करने की तैयारी है. हालांकि एक जून से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उसका स्थाई लाइसेंस भी पूर्व के आवेदन के आधार पर बन जाएगा.


गोरखपुर (ब्यूरो)। एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ कार्यालय में जाना होगा। यह व्यवस्था मुख्यालय ने एक जून से लागू करने का आदेश दिया है। एक जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह के बाद अपने आधार के पते वाले जिले में स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। एआरटीओ ने बताया कि जैसे गोरखपुर जिले में बने आधार कार्ड के जरिए देवरिया या कुशीनगर में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। सरकारी नौकरी में भी सुविधा नहीं
आवेदक सरकारी नौकरी में होगा तब भी इसकी सुविधा नहीं मिल सकेगी। स्थाई डीएल के लिए पते के तौर पर दूसरे विकल्प समाप्त होने की वजह से आवेदकों की दिक्कत बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि आधार के अलावा पते के प्रमाण के तौर पर संस्थान का आईडी कार्ड, बीमा रसीद आदि मान्य होता था, लेकिन जब से आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए लर्निंग डीएल आवेदन व्यवस्था शुरू हुई है। पते के प्रमाण के तौर दूसरी विकल्प पूछने कई लोग आ रहे हैं।


नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ कार्यालय में जाना होगा। यह व्यवस्था मुख्यालय ने एक जून से लागू करने का आदेश दिया है। - श्याम लाल, एआरटीओ प्रशासन

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