ना वीजा ना वापस पैसे मिले परेशान युवक थाने पर दर्ज कराई शिकायत.सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धोबौली गांव में एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए एजेंट ने वसूला लिया. युवक का अरोप है कि एक साल होने को है लेकिन एजेंट ने ना ही युवक को विदेश भेजा है और न ही उसके पैसे वापस मिले हैं.


गोरखपुर (ब्यूरो)। जिसकी शिकायत थाने पर प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराई है।


मिली जानकारी के अनुसार झिनक साहनी पुत्र स्व चौथी धोबौली का रहने वाला है। जिसने बताया की उसके लड़के पवन साहनी को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट अकरम अली निवासी चकिया जिला बलिया के खाते में तीन लाख पैतालीस हजार व पांच हजार रुपए नगद हमारे ही गांव के अहमद अली और शमशेर अली पुत्र गण मोहर अली ने भिजवाया था। उक्त दोनों भाइयों ने मेरे लड़के को विदेश भेजने की जिम्मेदारी लेते हुए स्टैंप पेपर पर सिग्नेचर भी किए। अब एक साल से ऊपर हो गया है ना तो मेरे लड़के का वीजा आया है ना ही पैसे वापस दे रहे हैं। पीडि़त ने इसकी शिकायत सिकरीगंज थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में दिया है। इस मामले में सिकरीगंज थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया की पीडि़त का प्रार्थना पत्र हमें मिल चुका है। जिसके तहत चांज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत औराई निवासिनी श्रेया सिंह पुत्री भीष्म शंकर सिंह ने गांव के ही राजू सिंह पुत्र राम केर सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है.थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत औराई निवासिनी श्रेया सिंह ने कोर्ट के आदेश पर गांव के ही राजू सिंह पुत्र राम केर सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि राजू सिंह हम प्राथिनी तथा अन्य गांव के ही नगिना निषाद, मीरा, माधुरी देवी, किरन देवी, सुखा देवी, चन्द्रावती देवी, रुक्मिणी देवी, लीलावती, रेखा देवी सहित अन्य को झांसा में लेकर अपने को यूनिवर्सल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी का शाखा प्रबंधक बताकर हम लोगों से प्रति माह दो हजार रुपए 24 माह जमा करने पर 56 हजार रुपए देने का झांसा देकर रुपए जमा कराया गया, लेकिन परिपव्ता पूरा होने पर जब रुपए की मांग की गई, तो राजू सिंह द्वारा रुपए नहीं दिया। थाना हरपुर-बुदहट और बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो थक हार कर न्यायालय की शरण ली। जिसपर न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। इस संबंध में थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राजू सिंह के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 आईपीसी मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

Posted By: Inextlive