- वाहन व सारथी साफ्टवेयर में हुआ अपडेशन

- टैक्स सबमिशन में डिले करने वालों पर 10 गुना जुर्माना

KANPUR। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटरयान नियमावली में किए गए संशोधनों को शनिवार से लागू कर दिया गया है। अब आरटीओ में होने वाले कई कामों के रेट बढ़ जाएंगे।

होंगे दोगुने से ज्यादा रेट

नए रेट लिस्ट आने के बाद तमाम कामों की फीस दोगुने से ज्यादा हो जाएगी। एआरटीओ प्रभात पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 32 व नियम 81 में संशोधन करते हुए धनराशि में वृद्धि की जा रही है। अब नए रेट ही लागू होंगे।

लेट फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

सबसे ज्यादा फीस वृद्धि लेटफीस में की गई है। एआरटीओ प्रभात पाण्डेय ने बताया कि टैक्स सबमिट करने में डिले करने वालों को भारी जुर्माना चुकाना पडे़गा। सारथी व वाहन साफ्टवेयर में नए रेट का अपडेशन शुरू हो गया है। कामर्शियल टैक्स को लेट करने वालों को 10 गुना तक ज्यादा फीस चुकानी होगी। इस बढ़ी हुई फीस से टैक्स जमा करने में लेटलतीफी करने वालों की संख्या में कमी आएगी।

Posted By: Inextlive