बांग्लादेशी नागरिक का फर्जी निवास प्रमाण पत्र और जमीन कब्जाने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई के लिए प्रभारी जिला जज ने एक मई की तारीख तय की है. वहीं डा. रिजवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख दी गई है. जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी और इश्तियाक सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर एक मई को सुनवाई की जाएगी. इसी मामले से जुड़े दो अन्य आरोपी आसिफ दलाल और शब्बर हुसैन की जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने खारिज कर दी है.


कानपुर (ब्यूरो) बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी मोहम्मद नसीम आरिफ ने छह दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान, चाचा इश्तियाक, आसिफ दलाल, शब्बर हुसैन, अब्दुल मोईद व अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नसीम ने विधायक पर साथियों के साथ मिलकर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। विरोध करने पर मारपीट की बात कही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी के मुताबिक न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आसिफ दलाल और शब्बर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि इरफान, रिजवान व इश्तियाक के अधिवक्ता की ओर से सुनवाई के लिए समय दिए जाने की मांग हुई जिस पर न्यायालय ने एक मई की तारीख दी है। बांग्लादेशी नागरिक मामले में डा। रिजवान और इरफान की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा समय की मांग किए जाने के आधार पर कोर्ट ने इरफान सोलंकी के लिए एक मई जबकि डा। रिजवान के मामले में पांच मई की तारीख सुनवाई के लिए दी है।

Posted By: Inextlive