आधार के पते पर आनलाइन लर्नर लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था पर परिवहन मंत्रालय के सचिव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने देश भर के परिवहन आयुक्तों से कहा है कि आधार के पते पर डीएल जारी करने की अनिवार्यता से देश भर के लोग परेशान है।


लखनऊ (ब्यूरो)। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। लर्निंग डीएल आवेदन के लिए अब आधार पर दर्ज पते की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन लर्निंग डीएल आवेदन के साथ आधार की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी है। बदले में आवेदकों को आधार के अलावा पते के लिए चार अन्य विकल्प दिए जाएंगे। इसके लिए सारथी फोर साफ्टवेयर में बदलाव होंगे। उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था अगले महीने से प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी।क्या कहता है नियमउप्र मोटरयान नियमावली 1998 के 18-क में पते और उम्र के प्रमाण के लिए पांच तरह के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। वहीं, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 4 में डीएल आवेदन और वाहनों के रजिस्ट्रेशन में पते और उम्र के लिए आधार कार्ड के अलावा चार और विकल्प साक्ष्य के रूप में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को स्वीकार करना होगा।


परिवहन मंत्रालय के सचिव ने जताई थी अपत्ति

आधार के पते पर आनलाइन लर्नर लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था पर परिवहन मंत्रालय के सचिव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने देश भर के परिवहन आयुक्तों से कहा है कि आधार के पते पर डीएल जारी करने की अनिवार्यता से देश भर के लोग परेशान है। इस व्यवस्था में हर राज्य अपने हिसाब से बदलाव करने के निर्देश दिए है। आधार के अलावा पते के चार विकल्प और होंगे-मतदाता पहचान पत्र-पेंशन पासबुक-शस्त्र लाइसेंस-पहचान पत्र, केंद्र व राज्य सरकार कर्मियों के लिएडीएल आवेदन में आवेदक के आधार के पते की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आवेदक को पते के प्रमाण के तौर पर अन्य विकल्प दिए जाएंगे। इस संबंध में एनआईसी को साफ्टवेयर में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की समस्या न हो।-चंद्र भूषण सिंह, परिवहन आयुक्त, उप्र परिवहन विभाग

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