Meerut. आम जनता के लिए सबसे मजबूत हथियार के रूप में सामने आ रहे सूचना का अधिकार आरटीआई की धार अब ज्यादा तेज नजर आएगी. पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट रसीद की झंझट और आवेदन से लेकर जवाब आने तक दफ्तरों के चक्कर काटने की मशक्कत नहीं होगी. आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से सूचनाएं घर बैठे मिल जाएंगी. संबंधित विभाग आपके ई-मेल आइडी और मोबाइल पर सूचनाएं भेजेगा.


नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों से सूचनाएं मांगना आसान नहीं है। खासकर दस रुपए का पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट खरीदने में आवेदनकर्ताओं को कई बार मुश्किल झेलनी पड़ती है। अधिकांश विभाग नकद दस रुपए स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा आवेदन करने से लेकर कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब आरटीआई के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ऑनलाइन सूचनाएं केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों से ही मांगी जा सकती हैं। जल्द ही आयोग के प्रयास से यह व्यवस्था राज्य के सरकारी कार्यालयों में भी लागू होगी।500 अक्षरों में मांगनी होगी सूचना


आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में वर्तमान में करीब 37 विभागों व मंत्रालयों से ऑनलाइन सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। वेबसाइट पर क्लिक करने पर निर्धारित प्रारूप खुल जाएगा और फिर 500 अक्षर में सूचना मांगनी होगी। अगर आप मोबाइल पर सूचना चाहते हैं, तो इसके ऑप्शन को क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखना होगा। ऐसे जमा होगा शुल्क

निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म भरने के बाद दस रुपए का शुल्क जमा करने के लिए मेक पैमेंट ऑप्शन पर जाना होगा। फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से शुल्क जमा कराया जा सकता है। गरीबों को मुफ्त सूचना आरटीआई कार्यकर्ता संदीप पहल के अनुसार, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत गरीबों को सूचनाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बशर्ते उनके पास बीपीएल या फिर अंत्योदय कार्ड हो। ऑनलाइन सूचना मांगने में भी यह व्यवस्था बरकरार रहेगी। आवेदनकर्ता को राशन कार्ड का नंबर व अन्य विवरण अंकित करना होगा। निरस्त नहीं होगा आवेदन अगर आप गलती से किसी विभाग से ऐसी सूचनाएं मांग बैठते हैं, जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो भी आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। आवेदन को संबंधित विभाग के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा।मिलेगी पूरी जानकारी ऑनलाइन सूचना भेजने पर अगर निर्धारित पेज की संख्या बढ़ जाती है, तो आवेदनकर्ता को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इसके लिए उसके मोबाइल पर मैसेज आएगा।संतुष्ट नहीं तो करें शिकायत अगर आप संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर से ऑनलाइन सूचनाएं मांगने के साथ ही इसकी शिकायत राज्य व केंद्रीय सूचना आयोग में भी कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर फस्र्ट अपील का ऑप्शन दिया गया है।

ये है वेबसाइटwww.rtionline.gov.inवर्जनये केंद्र सरकार का काफी सराहनीय कदम है। अब आप अपने घर बैठे-बैठे सारी जानकारी ऑनलाइन से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार को सूचना समय पर और पूरी न देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। - संदीप पहल, आरटीआई एक्टिविस्ट

Posted By: Inextlive