हाईकोर्ट से कैंट बोर्ड को मिली बड़ी राहत
- हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं बनता 302 का मुकदमा
- सीईई अनुज सिंह को भी मिल सकती है राहत Meerut । हाईकोर्ट से कैंट बोर्ड को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बंगला नंबर 210 बी आरआर मॉल ध्वस्तीकरण में हुए 302 का मुकदमा मानने से इंकार कर दिया है। वहीं कैंट बोर्ड के कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। इससे सीईई अनुज सिंह को राहत मिल सकती है। हाईकोर्ट गया था कैंट बोर्ड 9 जुलाई को आरआर मॉल ध्वस्त करते समय 4 लोगों को दबकर मौत हो गई थी, दीपक शर्मा के परिजनों ने कैंट बोर्ड के सीईओ समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे के खिलाफ कैंट बोर्ड हाईकोर्ट गया था। 12 दिन हड़तालहत्या का मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ कैंट बोर्ड के कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर चले गए थे। पुलिस प्रशासन पर हत्या का मुकदमा वापस करने की मांग थी। 22 जुलाई तक यह हड़ताल चली थी। जीओसी के आश्वासन पर कर्मचारियों ने 15 दिन के लिए हड़ताल टाल दी थी। हड़ताल से पूरा कैंट क्षेत्र नरक सा बन गया था।
मिल सकती है राहतकैंट बोर्ड सीईई अनुज सिंह को इस आदेश से राहत मिल सकती है। 5 जुलाई को अनुज सिंह की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। इससे आदेश से अनुज सिंह को जमानत मिल सकती है।
दोबारा हो जांच हाईकोर्ट आरआर मॉल ध्वस्तीकरण में हुई 4 मौत के मामले में दोबारा से जांच करने के लिए बोला है। क्योंकि यह हत्या का मामला नहीं बनता है। हमने हाईकोर्ट में मुकदमे के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्या का मुकदमा मानने से इंकार कर दिया है। साथ ही मामले की दोबारा से जांच करने के लिए बोला है। -राजीव श्रीवास्तव, सीईओ कैंट बोर्ड -धारा 302 - हत्या करना - कैंट बोर्ड मुकदमे के खिलाफ गया हाईकोर्ट - दीपक शर्मा के परिजनों ने कराया था मुकदमा दर्ज - 9 जुलाई को आरआर मॉल ध्वस्तीकरण करते समय 4 लोगों की हुई थी मौत