लॉक डाउन के दौरान खत्म हुई रजिस्ट्रेशन की तारीख

अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार में वाहन स्वामी

Meerut। एक मई से परिवहन विभाग द्वारा शुरु की गई बीएस सिक्स मॉडल वाहनों रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ने जनपद के सैकड़ों वाहन मालिकों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ये वो वाहन मालिक हैं, जिन्होंने ऐसे में 31 मार्च तक गैर जिलों से अपने वाहन तो खरीद लिए थे, लेकिन 30 अप्रैल यानि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक अपने जनपद में वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। ऐसे में अब बिना रजिस्ट्रेशन के नए वाहन घरों में खडे़ शोपीस बन गए हैं।

नहीं हो सका रजिस्ट्रेशन

दरअसल, 30 अप्रैल अंतिम तारीख होने और लॉकडाउन की वजह से जनपद के कई वाहनों रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। ये वो वाहन थे, जिनको दूसरे जनपदों से खरीदकर मेरठ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन मालिक एनओसी लेकर तो आ गए, लेकिन लॉक डाउन के कारण रजिस्ट्रेशन नही करा पाए। लॉक डाउन से पहले इन वाहन मालिक शोरूम से वाहन खरीद कर अस्थाई पंजीकरण के आधार पर अपने जनपद में आ गए और उसके बाद 22 मार्च से अचानक लॉक डाउन हो गया। ऐसे में 30 अप्रैल तक वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात कार्यालय में नही जमा कर सके.क्योंकि लॉक डाउन के कारण कार्यालय बंद होने से आवाजाही बंद हो गई थी। इस कारण से वाहनों का रजिस्ट्रेशन नही हो सका और वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के अब सड़क पर भी नही चल पा रहे हैं।

यूपी 15 के चक्कर में वाहन

गत माह में आरटीओ कार्यालय में 87 करीब वाहनों के आवेदन ऐसे आए हैं, जिनका टैक्स तो जमा है पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। इन गाड़ी मालिकों की यूपी 15 सीरीज में नंबर लेने की मंशा पर लॉकडाउन ने पानी फेर दिया। अब ये वाहन मालिक बिना रजिस्ट्रेशन के न तो अपने वाहन को सड़क पर चला पा रहे हैं और ना ही अब अपने वाहन को बिना कागजात के किसी को बेच पा रहे हैं। हालत यह है कि ऐसे लोगों के नए वाहन घरों में खडे़ हैं। वहीं आरटीओ कार्यालय के अनुसार यह मामला अब कोर्ट के आधीन है वहीं से कुछ फैसला होने के बाद ही आगे रजिस्ट्रेशन होगा।

इस प्रकार के वाहनों का मामला मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है। मुख्यालय इस संबंध में जो भी निर्णय लेगा, उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में कोई निर्णय नही है।

श्वेता वर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन

टैक्स छूट से मिली वाहन चालकों को राहत

प्रदेश सरकार द्वारा लॉक डाउन की अवधि में संचालन बंद होने के कारण पैसेंजर और गुड्स व्हीकल को रोड टैक्स के भुगतान से राहत दी गई है। लंबे समय से वाहन संचालक इस छूट की मांग कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग पर गौर करते हुए शुक्रवार को टैक्स माफी का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत पैसेंजर वाहनों को दो माह और गुडस वाहनों के एक माह का टैक्स माफ किया गया है।

नही देना होगा टैक्स

एआरटीओ श्वेता वर्मा ने बताया कि आदेशानुसार पैसेंजर व्हीकल्स के लिए अप्रैल और मई माह का टैक्स माफ किया गया है। जबकि गुड्स व्हीकल को केवल अप्रैल के टैक्स से राहत दी गई है। क्योंकि मई माह में गुडस वाहनों का संचालन शुरु हो गया था। ऐसे में जो वाहन संचालन यदि अप्रैल या मई का अपना टैक्स जमा भी करा चुके हैं तो उनका टैक्स आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। इससे लॉक डाउन के दौरान संचालन ना होने से टैक्स का भुगतान नही कर पा रहे थे उन संचालकों को राहत मिलेगी।

Posted By: Inextlive