उत्‍तराखंड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल को आदेश देते हुए कहा कि वह उत्तराखंड विधानसभा में कोर्ट की देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर निर्देश लें। सारी तैयारियों के बाद अटॉर्नी जनरल कोर्ट को सूचित करें। इसके साथ ही राज्य में केंद्र के शासन की बहाली के साथ वहां चल रहे राजनीतिक नाटक में एक नया मोड़ आ गया बीते 27 अप्रैल को न्यायालय ने अगले आदेशों तक इस रोक को आगे बढ़ाने के साथ ही केंद्र से सात सवाल पूछे थे।


मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी सुनवाईराज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया था लेकिन बेंच ने सुबह 10.30 बजे इस मामले से संबंधित पक्षों को बताया कि मंगलवार को वह इसपर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि जज शिव कीर्ति सिंह दोपहर दो बजे मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही दूसरी बेंच में रहेंगे। कोर्ट ने केन्द्र से पूछे सात सवाल
इस संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने सुझाव को दोहराया कि केंद्र को असल स्थिति का पता लगाने के लिए उसके निरीक्षण में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लें और कोर्ट को बुधवार को इस बारे में बताएं। कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को निरस्त कर दिया गया था।

Posted By: Prabha Punj Mishra