वाराणसी (ब्यूरो) Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट में आज ही लंच के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी संभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था।

क्या है मामला

हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी जिला जज की कोर्ट ने शुक्रवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। इस आदेश पर सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे शुरू हुआ, जो दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया था। यह रोक 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था।

हिंदू पक्ष ने दाखिल की है कैविएट

अब एएसाई सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन के हवाले से मीडिया को यह जानकारी मिली है। मुस्लिम पक्ष की याचिका से पहले सोमवार को ही हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर थी। कैविएट में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी जिला जज क कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पास आती है, तो याचिकाकर्ता को सुने बिना अपना फैसला न दिया जाए।

सोमवार को कई घंटे हुआ था सर्वे

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने सोमवार की सुबह वाराणसी जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू किया था।सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील वजूखाने को छोड़कर टीम ने साढ़े पांच घंटे तक पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दीवार, व्यास जी का कमरा, नमाज पढऩे की जगह, खंभों और कमरों की नाप-जोख करने के साथ पूरे कैंपस की जीपीएस से पैमाइश की थी। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी होते ही सर्वे रुक गया।

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