प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने दिए धोखाधड़ी और अमानत में खयानत पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेश

बैंक गारंटी की रकम तुड़वाकर होगी एमडीए के खजाने में जमा, अवैध कॉलोनी पर चलेगा एमडीए का महाबली

Meerut। सरधना रोड पर बिल्डर गायत्री एसोसिएट्स द्वारा बनाए गए ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट का बैंक गारंटी के तौर पर जमा 4.75 करोड़ रुपए जब्त किए जाएंगे। एमडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। वहीं उपाध्यक्ष के आदेश पर एमडीए की एक टीम जांच के लिए आज कॉलोनी जाएगी। आरोप है कि स्वीकृत लेआउट के अतिरिक्त बिल्डर ने ग्राम सभा की जमीन पर भी कब्जा कर कालोनी बना ली है।

नहीं बनाए ईडब्ल्यूएस मकान

यूपी बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक हर बिल्डर को हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक निर्धारित मानक के तहत इकनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के लिए छोटे और बजट मकानों का निर्माण कराना होता है। जिसे संबंधित एजेंसी (एमडीए, आवास विकास परिषद आदि) के माध्यम से पात्र व्यक्ति को रियायती दरों में बेचा जाता है। बाईलॉज में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई बिल्डर ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण नहीं करता है, तो उसके हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मद में जमा धनराशि (बैंक गारंटी) को प्राधिकरण या आवास विकास परिषद जब्त लेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक बड़े हाउसिंग ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है। सरधना रोड पर ड्रीम सिटी समेत 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट को चला रही कंपनी गायत्री एसोसिएट पर आरोप है कि कंपनी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के मकानों का निर्माण प्रोजेक्ट में नहीं किया।

जब्त होगी बैंक गारंटी

सोमवार को प्रकरण संज्ञान में आने के बाद प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने गायत्री एसोसिएट के खिलाफ दो प्रोजेक्ट के मद में बैंक में जमा करीब 4.75 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को जब्त करने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि एक प्रोजेक्ट की 1.92 करोड़ और दूसरे प्रोजेक्ट की 2.83 करोड़ रुपए की गारंटी बैंक में जमा है। यह बैंक गारंटी ईडब्ल्यूएस कोटे के मकान न बनाने के चलते जब्त की जा रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने इस संबंध में बैंक अधिकारियों से बात कर ली है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिल्डिंग बाईलॉज का उल्लंघन करने और बैंक गारंटी की धनराशि कैश कराने के आरोप में बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि डिफाल्टर होने के बाद भी करीब 8 साल पुराने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अब तक प्राधिकरण स्तर पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी।

अवैध कॉलोनी होगी ध्वस्त

वहीं एक शिकायत को संज्ञान में लेकर प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एमडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत मिली है कि गायत्री एसोसिएट ने ड्रीम सिटी समेत तीनों हाउसिंग प्रोजेक्ट में स्वीकृत लेआउट से अतिरिक्त अवैध कॉलोनी का निर्माण कर लिया है। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बना दी है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अधीक्षण अभियंता पीपी सिंह, एटीपी गोर्की और जूनियर इंजीनियर मान सिंह को जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वीकृत लेआउट से अतिरिक्त बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा।

गायत्री एसोसिएट्स के सरधना रोड स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस कोटे के मकानों का निर्माण नहीं कराया गया, करीब 4.75 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को प्राधिकरण के खजाने में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं। स्वीकृत लेआउट से अधिक निर्माण पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

राजेश कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण