15 प्रतिशत तक कम हो गई इन चीजों पर जीएसटी

कोन में पैक मेंहदी, डोमेस्टिक गैस आपूर्ति वाली निजी कंपनियां, वैज्ञानिक और टेक्निकल उपकरण और तामचीनी कार्नेल पाउडर। इन पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था। इसके अलावा बेंत से बनी वस्तुएं, स्ट्रा और पौधा रोपण से चुड़ी चीजों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इन वस्तुओं पर पहले 12 फीसदी जीएसटी था।

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इन चीजों पर अब 16 फीसदी तक कम लगेगी जीएसटी

फास्फोरिक एसिड से बनी खाद, ब्वाइल्ड शुगर कंफेक्शनरी, 20 लीटर वाले पानी की बोतल, बॉयोडीजल, जैव कीटनाशक, घर बनाने वाले बांस, ड्रिप सिंचाई सिस्टम और मैकेनिकल स्प्रे। इन चीजों पर पहले लोगों को 18 फीसदी जीएसटी देनी पड़ती थी। हर प्रकार की पुरानी मोटर गाडि़यों पर भी अब 12 फीसदी ही जीएसटी देनी होगी। इन पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी दर तय की गई थी।

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10 फीसदी घट दी जीएसटी इन चीजों पर

पुरानी और इस्तेमाल में आ चुकी सेकेंड हैंड एसयूवी एवं मध्यम तथा बड़ी कारों पर अब सिर्फ 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी। पहले इन पर 28 फीसदी जीएसटी देनी पड़ रही थी। इसके अलावा जैव ईंधन से चहले वाले सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल बसों में भी अब 28 की जगह सिर्फ 18 फीसदी देनी होगी।

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छात्रों को जीएसटी से बड़ी राहत

हर तरह के शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले प्रवेश परीक्षा फीस या एडमिशन फीस पर सरकार ने जीएसटी खत्म कर दिया है। साथ ही हायर सेकेंड्री स्कूल तक स्टूडेंट्स, टीचर या दूसरे स्टाफ के परिवहन सेवा भी जीएसटी छूट के दायरे में आएगा।

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ये सेवाएं हो जाएंगी अब सस्ती

सूचना के अधिकार के तहत सेवाओं पर जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया है। सिलाई पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। थीम पार्क, जॉय राइडिंग, वाटर पार्क इत्यादि सेवाओं पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। लेदर और फुटवियर के जॉब वर्क पर जीएसटी दर अब घटकर 5 प्रतिशत रह गई है। मेट्रो और मोनोरेल प्रोजेक्ट पर जीएसटी दरें घटाकर 12 फीसदी कर दी गई है। अब भारत से बाहर प्लेन से सामान भेजने पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं समुद्री जहाज से बाहर सामान भेजने पर सितंबर 2018 तक ही जीएसटी से छूट रहेगी।

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