वापस भी नहीं होगा टिकट
केंद्र सरकार अनारक्षित रेल टिकटों को लेकर एक मार्च से नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत अनारक्षित टिकट खरीदने के महज तीन घंटे बाद तक उस पर यात्रा वैध मानी जाएगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि 199 किमी तक अनारक्षित टिकट कटाने के तीन घंटे के भीतर यात्रियों को ट्रेन पकड़ना होगा। हालांकि इस दरम्यान यदि कोई ट्रेन रवाना नहीं होती है। तो पहली गाड़ी तक के लिए टिकट को वैध माना जाएगा। इसके अलावा 199 किमी तक की यात्रा के लिए अनारक्षित वापसी टिकट की सुविधा भी खत्म कर दी जाएगी। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन के जरिये पेपरलेस प्लेटफार्म टिकट की सुविधा इस समय 29 स्टेशनों पर उपलब्ध है।

रेलवे को हो रहा था घाटा

रेलवे ने जनरल टिकट को लेकर जो नया नियम बनाया है। दरअसल वह रेलवे का घाटा खत्म करने के लिए है। गौरतलब है कि रोजाना लाखों पैसेंजर जनरल टिकट पर सफर करके उसे वापस कराकर रिफंड लेते हैं। चूंकि जनरल टिकट 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, ऐसे में 100-150 किलोमीटर तक के लिए जनरल टिकट पर सफर करने वाले पैसेंजर सफर के बाद रेलवे को चूना लगा रहे थे।

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