- ढके नाले पर नगर निगम ने बना दी दुकानें, नाला जाम हुआ तो होगी परेशानी

PATNA : हड़ताली मोड़ से राजा पुल तक बोरिंग कैनाल रोड (ढके नाले के ऊपर) पर वेडिंग जोन बनाने के विरुद्ध दायर लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हड़ताली मोड़ से राजापुर पुल तक बने नाले को पहले ढंका गया था। इसके बाद इसे समतल कर दिया गया। यह नाला काफी महत्वपूर्ण है। इसकी साफ सफाई सही तरीके से नहीं हुई तो इलाके में जल जमाव की भयंकर समस्या पैदा हो सकती है। इसी ढके नाले पर नगर निगम द्वारा दुकानें बना दी गई हैं। बोरिंग रोड चौराहा से राजापुर पुल के बीच अनेक ऐसी दुकानें हैं जिन्हें बाद में हटाने पर बड़ी समस्या हो सकती है। वेंडिंग जोन के निर्माण के बाद नाले से कीचड़ आदि निकालने में कठिनाई होगी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और निगम को किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के पहले सोचना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे।

- डीएलएड शिक्षकों पर फैसला आज

डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन शिक्षकों के मामले पर पटना हाईकोर्ट 21 जनवरी को फैसला सुनाएगा। सोमवार को एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। पंचायत शिक्षकों की बहाली के मामले में राज्य सरकार इस डिप्लोमाधारी पाठ्यक्त्रम को मान्यता नहीं दे रही है। इसी के विरोध में याचिका दाखिल की गई है। उल्लेखनीय है कि डीएलएड परीक्षा के अंक पत्र व सर्टिफिकेट में देरी के मामले में प्रदेश के हज़ारों प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट ने पहले 29 नवंबर को अंतरिम राहत दी थी।