ई- वे बिल बगैर माल ले जाने को ट्रांसपोर्टर नहीं हैं तैयार

ALLAHABAD: ई-वे बिल को लेकर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई सख्ती बड़े व्यापारियों के साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए भी सिरदर्द बन गई है। वजह, दूसरे प्रदेश के ट्रांसपोर्टर 50 हजार रुपए से कम का भी माल ई- वे बिल के बगैर यूपी में लाने को तैयार नहीं हैं। बगैर ई- वे बिल के माल लाने पर ट्रांसपोर्टरों को परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने अपनी समस्या सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा दी है।

ट्रांसपोर्टर बना रहे प्रेशर

व्यापारियों का कहना है कि 50 हजार रुपए से अधिक का माल प्रांत के अंदर या फिर प्रांत के बाहर कहीं भी ले जाने पर ई- वे बिल लगाना अनिवार्य है। लेकिन सामान की कीमत 50 हजार रुपए से कम है तो ई- वे बिल जरूरी नहीं। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टर 50 हजार रुपए से कम का भी माल ई- वे बिल के बगैर लाने को तैयार नहीं हैं। बगैर ई- वे बिल के माल ले जाने पर ट्रक रोक ली जा रही है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर 50 हजार से कम का माल मंगाने पर भी ई- वे बिल जेनरेट करने का प्रेशर बना रहे हैं।

गोदाम बदलने पर न किया जाए परेशान

वहीं दूसरी तरफ ई- वे बिल लगाकर व्यापारी माल मंगा रहे हैं। लेकिन किसी कारण से व्यापारी एक गोदाम की जगह दूसरे गोदाम पर माल भेज रहे हैं तो उन पर पेनाल्टी लगाई जा रही है। दोनों गोदाम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, फिर भी पेनाल्टी लगाना समझ से बाहर है।

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बुलाई मीटिंग

मंगलवार को संगम सभागार में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उद्योग बंधु की मीटिंग बुलाई गई। इसमें व्यापारियों ने ई- वे बिल को लेकर सामने आ रही समस्या एडीएम के सामने रखी। इस पर एडीएम ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा कि व्यापारियों को परेशान न किया जाए।

वर्जन

ई- वे बिल के नाम पर बड़े व्यापारियों के साथ ही छोटे व्यापारियों की भी समस्याएं बढ़ गई हैं। इसके लिए सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। अगर ई- वे बिल के साथ माल मंगाया जा रहा है तो गोदाम बदलने पर पेनाल्टी लगाया जाना गलत है।

- महेंद्र गोयल

प्रदेश अध्यक्ष

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