देश का पहला मामला

सत्र अदालत ने मुंबई के शक्ति मिल परिसर में महिला फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में गुरुवार को तीन अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. कल अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 376 ई के तहत दोषी करार दिया था. इनमें चौथे आरोपी को नाबालिग होने के कारण उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि 2012 के बहुचर्चित दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद आइपीसी में जोड़ी गई इस धारा के तहत किसी के खिलाफ अगर दोबारा रेप का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ 376(ई) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. नई धारा में किसी को दोषी ठहराए जाने का यह देश में यह पहला मामला है.

दो अलग-अलग युवतियों से किया गैंगरेप

महिला टेलीफोन ऑपरेटर से रेप के मामले में विजय जाधव (19), कासिम बंगाली (21) और मुहम्मद सलीम अंसारी (28) को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. गैंगरेप की इस वारदात को भी शक्ति मिल परिसर में ही अंजाम दिया गया था. पिछले महीने कोर्ट ने विजय, कासिम और सलीम के खिलाफ आइपीसी की धारा 376(ई) की अतिरिक्त धारा जोड़ी थी. गौरतलब है कि शक्ति मिल परिसर में पिछले साल कुछ दिन के अंतराल में दो अलग-अलग युवतियों से गैंगरेप किया गया था. फोटो पत्रकार के साथ 22 अगस्त, 2012 को चार युवकों ने गैंगरेप किया था. इनमें चौथा आरोपी नाबालिग है.

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