लखनऊ/रामनगर (ब्यूरो/एजेंसियां)धोखाधड़ी के एक मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि आजम खान को जमानत देना या नहीं देना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। माैर्य ने कहा कि हर बात के लिए सरकार पर आरोप मढ़ना यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो उन्हें जेल जाना होगा, यही सिस्टम है। हम भी जेल गए हैं उन्हें भी जाना होगा।

अखिलेश ने कहा राज्य सरकार कर रही बदले की कार्रवाई

आजम खान के सीतापुर जेल लाए जाने के कुछ घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे। लेकिन उन्हें सीतापुर जेल लाए जाने के बाद सपा अध्यक्ष सीतापुर जेल पहुंच गए। आजम खान से मिलने के बाद अखिले ने कहा कि यह बदले की कार्रवाई है। राज्य सरकार और रूलींग पार्टी आजम खान को टारगेट कर रही है और उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है।

प्रदर्शन की आशंका से बदला गया जेल

आजम खान को बृहस्पतिवार की सुबह सीतापुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सीतापुर जेल में स्थानांतरित किया गया है। इन सभी को सुबह तड़के 4.30 बजे कड़ी सुरक्षा में सीतापुर जेल बाई रोड ले जाया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, समर्थकों द्वारा रामपुर में प्रदर्शन की योजना देखते हुए यह कदम उठाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने फोर्जरी के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था।

17 मामलों में जमानत के लिए पेश हुए

बुधवार को तीनों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख लगाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। इस दौरान कचहरी परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कचहरी और कलक्ट्रेट के सभी गेटों को बंद कर दिया गया। जमानत पर सुनवाई के दौरान सपाइयों का कचहरी परिसर में जमावड़ा रहा। सांसद आजम के खिलाफ अदालतों और थानों में 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

17 मामलों में जमानत को पहुंचे कोर्ट

इनमें 17 मामलों में बुधवार को जमानत के लिए कोर्ट के सामने आजम पेश हुए। आचार संहिता से जुड़े पांच मामलों में उनकी जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर दी। आजम के मामलों में स्पेशल काउंस¨लग के लिए लगाए गए जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय तिवारी ने बताया कि दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में दो मार्च को सुनवाई होगी, जबकि दो मामलों में गुरुवार को सुनवाई होनी है। नौ अन्य मामलों में थाने से रिपोर्ट मांगी गई है।

यह है पूरा मामला

सांसद के बेटे अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में तीनों को जेल जाना पड़ा है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने चार जनवरी, 2019 को गंज कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला के दो-दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया।

पत्नी और बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज

इस मामले में पुलिस ने सांसद समेत उनकी पत्नी विधायक और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ अप्रैल 2019 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई शुरू की। तब से तीनों कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। मुकदमे की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए थे।

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