15 फीसदी से घटा कर 10 फीसदी

सेबी ने फंड की निवेश लिमिट 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी है। हालांकि ट्रस्टी से अप्रूवल के बाद ये लिमिट नेट एसेट वैल्यू की 12 फीसदी तक हो सकती है। वहीं सेबी ने एक सेक्टर के बॉन्ड में एक्सपोजर की लिमिट भी 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी है। इसके साथ ही सेबी ने ग्रीन बॉन्ड्स के लिए भी नए नियम बना दिए हैं। इससे ग्रीन बॉन्ड्स के इश्यू लाने में और लिस्टिंग कराने में आसानी होगी और कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना आसान हो जाएगा।

निवेशकों के लिए कम होगा जोखिम

सेबी ने इन नियमों के साथ और कई नियमों में भी बदलाव किया है, जिससे निवेशकों का जोखिम कम होगा। सेबी ने एग्जिट ऑप्शन को आसान करने का फैसला किया है। इसमें लिस्टेड कंपनियों के काम से असंतुष्ट शेयरहोल्डर अब आसानी से एग्जिट ले सकेंगे। सेबी ने प्राइवेट प्लेसमेंट डेट के लिए ई बुक भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने से इश्यू की लागत घटेगी।

Business News inextlive from Business News Desk