इन धाराओं के तहत मामला

विजय माल्या पर बैंकों का कुल 9000 करोड़ रुपया बकाया होने से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से शिकंजा काफी तेजी से कसता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेश में बैठे माल्या को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ब्रिटेन रवाना होने वाली है। एक अधिकारी के नेतृत्व में लंदन जाने के लिए 6 लोगों की टीम गठित हुई है। विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला धारा 420 व 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बुलंदशहर निवासी आकाश शर्मा ने किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले के वकील व आकाश के पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा का कहना है कि उनके बेटे ने बातौर को-पायलट फरवरी, 2006 में डेक्कन एयरलाइंस ज्वॉइन किया था। इसके बाद 2008 में किंगफिशर ने उस डेक्कन एयरलांइस का अधिग्रहण कर लिया था।

सैलरी रोकना शुरू कर दिया

इस दौरान किंगफिशर के अधिग्रहण के बाद भी 2 लाख 26 हजार रुपये प्रति माह तनख्वाह मिल रही थी। हालांकि इसके बाद अगस्त, 2012 से किंगफिशर ने मंदी और घाटे का हवाला देना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कई कर्मचारियों की सैलरी रोकना शुरू कर दिया। जिससे 2014 में आकाश को नौकरी छोड़नी पड़ गई। इस दौरान कंपनी में आकाश का वेतन का 44 लाख रुपये बकाया था। इसके बाद उनके बेटे ने 2014 में वेतन की वसूली के लिए विजय माल्या के खिलाफ परिवाद डाला था। इस दौरान आधे पर समझौत हो गया। यह भी तय हुआ कि टीडीएस के 9 लाख रुपये कंपनी आयकर विभाग में जमा करेगी। जो कि किंगफिशर ने नहीं किया। जिसके बाद हाल ही में सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को नगर कोतवाली पुलिस ने विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ।

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