आगरा(ब्यूरो)। एनजीटी में आरती बनाम केंद्रीय भूजल प्राधिकरण व अन्य वाद विचाराधीन है। आरती ने गाजियाबाद में भूगर्भ जल की स्थित खराब होने पर भी 126 होटल्स द्वारा भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन करने पर याचिका दायर की थी। एनजीटी ने 25 फरवरी, 2022 को सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, यूपीपीसीबी और जिला प्रशासन को संयुक्त समिति बनाने और गाजियाबाद तक मामले को सीमित न रखकर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, बरेली, वाराणसी, झांसी व गोरखपुर में भी बिना अनुमति के भूगर्भ जल का दोहन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा था।

नहीं उठाया गया कोई कदम

पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को एनजीटी ने केंद्रीय भूजल विभाग की अनापत्ति के बिना भूगर्भ जल का दोहन कर रहे होटल्स व मैरिज होम्स पर जुर्माने का आकलन करने को कहा था। यूपीपीसीबी ने 28 फरवरी को होटलों को भूगर्भ जल दोहन की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए होटल्स को निर्देश दिए थे। होटल्स व मैरिज होम्स द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर उन्हें पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने को नोटिस जारी किए गए हैं। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ। विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि आगरा में 296 होटल्स व 85 मैरिज होम्स व बैंक्वेट हॉल समेत 381 प्रतिष्ठानों पर भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने पर जुर्माना लगाया है।

50 लाख रुपए तक का जुर्माना
भूगर्भ जल दोहन को होटल डैजङ्क्षलग पर सबसे कम 2240 रुपए का जुर्माना हुआ है। सर्वाधिक 50-50 लाख रुपए का जुर्माना होटल क्लार्क शीराज, गंगा रतन फतेहाबाद रोड, हावर्ड प्लाजा द फर्न, गंगा रतन बाइपास, अवेक्सिया, मरीना पर हुआ है। अन्य होटल्स व मैरिज होम्स पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। 50 कमरों तक के होटल्स में 10 लाख, इससे अधिक रूम वाले होटल्स पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।


जिला, होटल व मैरिज होम, जुर्माना (रुपए में)
आगरा, 381, 40.80 करोड़
बरेली, 72, 5.64 करोड़
गौतम बुद्ध नगर, 21, 2.77 करोड़
गोरखपुर, 120, 12.45 करोड़
झांसी, 68, 7.10 करोड़
कानपुर, 141, 14.85 करोड़
लखनऊ, 170, 19.75 करोड़
मेरठ, 134, 11.28 करोड़
वाराणसी, 327, 34.01 करोड़
गाजियाबाद, 84, 9.70 करोड़
कुल, 1518, 158.37 करोड़

आगरा के ब्लॉकों में भूगर्भ जल की स्थिति

सेमी क्रिटिकल: अछनेरा, जगनेर, खेरागढ़, पिनाहट।
क्रिटिकल: बाह, जैतपुर कलां।
ओवर एक्सप्लोइटेड: आगरा शहर, अकोला, बरौली अहीर, बिचपुरी, एत्मादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, खंदौली, सैंया, शमसाबाद।


आगरा में 296 होटल्स व 85 मैरिज होम्स व बैंक्वेट हॉल समेत 381 प्रतिष्ठानों पर भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने पर जुर्माना लगाया है।
डॉ। विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी