आगरा(ब्यूरो)। पोइया घाट स्थित छह एकड़ में राधा स्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा दो अगस्त को हुआ था। 100 मीटर लंबी सड़क बन गई है। नियमानुसार डूब क्षेत्र में स्थायी या फिर अस्थायी निर्माण नहीं हो सकता है। तीन अगस्त को ङ्क्षसचाई विभाग के सहायक अभियंता ने राधा स्वामी सत्संग सभा को नोटिस जारी किया था।

100 मीटर लंबी सड़क का निर्माण

सत्संग सभा ने इस नोटिस को एनजीटी में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस एसके ङ्क्षसह, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, विशेषज्ञ सदस्य ए। सेंथिल वेल की बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। गुरुवार को एनजीटी की वेबसाइट में आदेश अपलोड हुआ। सत्संग सभा ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस भूमि पर उन्हें निर्माण से रोका जा रहा है, वो हमारी भूमि है। इस पर एनजीटी ने राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका को खारिज करते हुए प्रशासन को 30 दिनों में नोटिस का निस्तारण कराने के लिए कहा है। एनजीटी के आदेश के बाद अब प्रशासन के पाले में गेंद आ गई है। वहीं हाई कोर्ट में डूब क्षेत्र की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

आज होगी बैठक
डीएम नवनीत ङ्क्षसह चहल की अध्यक्षता में शुक्रवार को डूब क्षेत्र को लेकर बैठक होगी। इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। एनजीटी के आदेश पर चर्चा होगी। आगे की कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा।

पानी की लाइन की जांच शुरू
डूब क्षेत्र में पानी की लाइन बिछाने की जांच शुरू हो गई है। यह जांच सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार ङ्क्षसह करेंगे। पोइया घाट स्थित डूब क्षेत्र में 400 मीटर से अधिक लंबी लाइन बिछाई जा रही है।

समय पर नहीं हुई कार्रवाई
प्रशासन ने डूब क्षेत्र से कब्जा हटाने के लिए समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। राधा स्वामी सत्संग सभा को तीन बार कब्जा हटाने की मोहलत दी गई।