आगरा। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट टीम खंदारी स्थित एक परचून की दुकान पर पहुंची। यहां दुकानदार से एसिड देने को कहा। दुकानदार ने कीमत 20 रुपए बताई। टीम ने 20 रुपए दिए तो दुकानदार ने एक लीटर एसिड की बोतल थमा दी। एसिड की क्वालिटी के बारे में दुकानदार से पूछा तो बताया कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एसिड है। दुकानदार ने एसिड की बोतल देने से पहले न तो खरीदने का कोई कारण पूछा और न ही कोई पहचान पत्र मांगा।


दोपहर-1.33 बजे, रावतपाड़ा

रिपोर्टर: एसिड मिल जाएगा।
दुकानदार-मिल जाएगा, लेकिन बोतल 30 रुपए की है। थोक के रेट अलग है।

दुकानदार-एसिड की पूरी गारंटी होगी। एकबार इस्तेमाल करोगे, फिर यही लेने आओगे।
रिपोर्टर-ठीक है, आप सैंपल के तौर पर दो बोतल दे दीजिए, चेक करके देखते हैं।

रिपोर्टर: कोई समस्या तो नहीं होगी, ले जाने में हमेें।
दुकानदार: कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बड़ी मात्रा में चाहिए, तो जहां कहेंगे वहां सप्लाइ कर देंगे।


दोपहर: 02.10 बजे, खंदारी

रिपोर्टर: एसिड मिल जाएगा क्या?
दुकानदार- मिल जाएगा, कितना चाहिए आपको?

रिपोर्टर: दो लीटर एसिड चाहिए।
दुकानदार: ये एसिड की बोतल 20 की और दूसरी 30 की है।

रिपोर्टर: कोई पहचान पत्र की तो जरूरत नहीं है इसे खरीदने के लिए।
दुकानदार: नहीं। बस आप रुपए दे दीजिए।

ये हैं नियम
- एसिड खरीदने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र का रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
- इसमें एसिड खरीदने का कारण भी बताना जरूरी है।
- दुकानदार को रजिस्टर मेंटेन भी करना होता है।
- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई तेजाब नहीं बेचा जाएगा।
- तेजाब विक्रेताओं की जांच प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जाती है।
- तेजाब बिक्री के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

पूर्व में हुए एसिड अटैल के मामले

2021: थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में जीजा ने गलती से साले के चेहरे पर पानी की जगह तेजाब की बोतल उलट दी। उसकी आंखें खराब हो गईं।

2020: धाकरान क्षेत्र में एक पायल बनाने वाले कारीगर ने गलती से तेजाब पी लिया। उसकी इलाज के बाद मौत हो गई।

2019: ग्वालियर से आ रहे सोने का काम करने वाले युवक ने गेम खेलते समय गलती से पानी की जगह तेजाब पी लिया।

2019: कोरोना काल मे थाना हरीपर्वत क्षेत्र में रहने वाली एक महिला नर्स ने लिव इन मे रह रहे कासगंज के रहने वाले युवक के ऊपर तेजाब डालकर उसे जला दिया। हमले में युवक की मौत हो गई।


दुकान पर बिना परमीशन के एसिड नहीं बिक सकता। अगर इस तरह की बिक्री हो रही है तो ये गलत है। इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए एसडीएम और एसीएम को निर्देश दिए गए हैं।
अंजनी कुमार सिंह, एडीएम सिटी