आगरा। शाहगंज गांव पथौली के रहने वाले प्रशांत गौतम व दुष्यंत गौतम द्वारा अपने प्लाट पर करीब 18 लाख रुपए का लोन लिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना प्लॉट शमशुद्दीन हाजी और मोहम्मद रशीद के जरिए से रेशमा निवासी जगदीशपुरा को बेचने की बात हुई। इसमें तय किया गया की लोन की रकम खरीदार अदा करेगा। इसके बाद बैंक शाखा प्रबंधक धौलपुर हाउस के द्वारा लोन अदा किए जाने की बात कही गयी और एनओसी पत्र दिया और 28 अक्टूबर 2020 को प्लाट की रजिस्ट्री हो गई। बिना बैंक की एनओसी के रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी पर तीनों ने बैंक मैनेजर से मिलकर नकली कागज लगाकर रजिस्ट्री करवा ली।

पीडि़त की तहरीर को लिया गया संज्ञान
पीडि़त दुष्यंत गौतम ने बताया की उन्हें लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वो कार खरीदने के लिए लोन लेने के लिए बैंक गए तो उन्हें अपनी सिविल खराब होने और पुराना लोन अदा न होने की जानकारी मिली। इसके बाद पीडि़त ने थाना शाहगंज में ब्रांच मैनेजर, रेशमा, हाजी शमशुद्दीन और मोहम्मद रशीद के खिलाफ तहरीर दी। एसएसपी द्वारा आदेश के बाद थाने में धारा 420,467,468,471,506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।