- 300 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले प्लॉट्स पर मैप पास करना है फिलहाल बंद

- नियमावली न बनने तक नहीं हो पाएंगे मल्टीस्टोरी के मैप पास

AGRA। यदि आपके पास अच्छी खासी जमीन है और आप बंगला या मल्टीस्टोरी बनाने की तैयारी कर रहे है तो ये इरादा फिलहाल छोड़ दीजिए। एडीए ने फ्00 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले प्लॉट्स पर मैप पास करना बंद कर दिया है। एडीए के इस डिसीजन से आम लोगों को समस्या होनी तय है।

हाईकोर्ट ने ठहराया था इल्लीगल

दरअसल, एडीए मैप पास करने के दौरान फीस के अलावा सबडिवीजन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और सेस सहित कई अन्य चार्ज वसूल करता है। इस चार्ज के अंगेस्ट में कई बिल्डर्स ने हाईकोर्ट में रिट डाली थी। उन्होंने यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट क्97फ् में सेस, डेवलपमेंट चार्ज, सबडिवीजन चार्ज क ा प्रोविजन न होने क ा हवाला दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीए द्वारा नक्शा पास करवाने के साथ वसूले जा रहे इन सभी चार्जो को अवैध ठहराया था।

एडीए ने खींच लिए हाथ

हाईकोर्ट के सबडिवीजन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, सेस आदि अवैध करार दिए जाने के बाद एडीए ने गुपचुप तरीके से फ्00 स्क्वॉयर मीटर से अधिक प्लाट साइज वाले एरिया के मैप पास करना बन्द कर दिया है। दरअसल, मैप पास करने के दौरान ज्यादातर में फीस के अलावा अन्य चार्ज भी एडीए लेता था। एडीए सोर्सेज का कहना है कि मैप पास करने में ये रोक हाईकोर्ट के आदेश के तुरन्त बाद लग गई थी।

ख्ब् को होगी बैठक

नियमावली को लेकर ख्ब् मार्च को बैठक होनी है, जिस पर एडीए सहित सिटी के बिल्डरों की नजरें टिकी हैं। हर किसी के मन में केवल एक ही बात चल रही है कि आखिर नई नियमावली कब तक बनकर तैयार होगी।

तो क्ख् करोड़ दे सकते थे रिंग रोड में

एडीए के टाउन प्लानर का कहना है कि यदि टैक्स प्रणाली पर रोक नहीं लगती तो एडीए में आने वाले टैक्स से लगभग क्ख् करोड़ रुपए हर साल इनर रिंग रोड के बनने में दे सकते थे पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा।

ये लिए जाते थे शुल्क -

हाउसिंग मैप के लिए

- क् वर्गमीटर से म्म् वर्ग मीटर तक भ्0 रुपए

- क् वर्गमीटर से क्ख्0 वर्गमीटर तक म्भ् रुपए

- क्ख्क् वर्गमीटर से क्80 वर्गमीटर तक 80 रुपए

- क्80 वर्गमीटर से अधिक क्ख्भ् रुपए

- सब डिवीजन चार्ज भ्00 रुपए

व्यवसायिक मैप के लिए

- क् मीटर से ख्0 मीटर तक क्ख्भ् रुपए

- ख्क् मीटर से भ्0 मीटर तक क्ख्भ् रुपए

- भ्क् मीटर से क्00 मीटर तक ख्7भ् रुपए

- क्00 मीटर से अधिक, प्रत्येक भ्0 मीटर पर क्00 रुपए

स्कूल, सार्वजनिक जगह, हॉस्पीटल और धार्मिक भवन के लिए

- क् मीटर से क्00 मीटर तक भ्0 रुपए

- क्0क् मीटर से ख्00 मीटर तक 7भ् रुपए

- ख्00 मीटर से अधिक क्00 रुपए

ले-आउट के लिए तय दाम

- क् मीटर से ख्0 हैक्टेयर तक ख्7भ् रुपए

- ख्0 हैक्टेयर से अधिक, प्रत्येक ख्0 हैक्टेयर प्रति ख्भ्0 रुपए

ग्रुप हाउसिंग के लिए

प्रत्येक फ्लैट क्00 रुपए

'शासनादेश के मुताबिक ही चार्ज लिए जा रहे थे लेकिन हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद चार्ज लेना बंद कर दिए हैं। फिलहाल अभी तक रूल्स नहीं बने हैं। हम शपथ पत्र लेकर मकानों के नक्शे पास कर रहे हैं लेकिन मल्टीस्टोरी के नक्शे पूरी तरह से नियमावली बनने के बाद ही पास किए जाएंगे'

अजय चौहान, एडीए वीसी

'सब डिवीजन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, सेस आदि को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद फ्00 स्क्वॉयर मीटर से अधिक वाले प्लॉट्स के मैप जमा कर लेते हैं, शपथ पत्र लेकर मकानों के नक्शे पास कर देते हैं लेकिन मल्टीस्टोरी पर फाइलों में कुछ न कुछ कमी निकालकर नियमावली बनने का इंतजार किया जा रहा है'

इश्ति्याक अहमद, टाउन प्लानर एडीए