- सभी बैंक शाखाओं में मिल रहे हैं फास्टैग

आगरा। एक दिसंबर से एनएचएआई के टोल प्लाजाओं पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में गाड़ी पर फास्टैग नहीं होने पर आपसे अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा। इससे बचने के लिए अगर आप फास्टैग लेने जा रहे हैं तो अपने साथ गाड़ी की आरसी जरूर लेकर जाएं। नहीं तो आपको मायूस लौटना होगा।

दूसरी गाड़ी पर नहीं हो सकेगा प्रयोग

जिस गाड़ी के लिए फास्टैग लिया गया है, वह उसी गाड़ी के लिए काम आएगा। फास्टैग को दूसरी गाड़ी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। एनएचएआई के मुताबिक शहर की सभी बैंक शाखाओं, टोल प्लाजा और ऑनलाइन माध्यम से फास्टैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वाहन के नम्बर के आधार पर फास्टैग जारी होता है। निर्धारित दस्तावेज जमा कराए जाने के बाद इसे तुरंत चालू कराया जा सकता है।

ये भी कराने होंगे दर्ज

संबंधित गाड़ी की आरसी के साथ आधार कार्ड, बैंक एकाउंट नम्बर और मोबाइल नम्बर का भी ब्योरा बैंक से फास्टैग, टोल या ऑनलाइन से लेते समय दर्ज कराने होंगे।