आगरा: ताजनगरी के रेस्टोरेंट 149 दिन की बंदी के बाद मंगलवार से खुलेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। डीएम प्रभु एन। सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा, जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इनका करना होगा पालन

-बिना मास्क के किसी को रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

-रेस्टोरेंट में खाना खिलाते समय शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

-सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान। प्रत्येक सिटिंग के बाद कुर्सी-मेज को सैनिटाइज रेस्टोरेंट संचालक को करना होगा।

50 फीसद क्षमता के निर्देश

रेस्टोरेंट को 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित करने के बारे में उप्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। शारीरिक दूरी का नियम दो मीटर की दूरी के पालन का है। इसके चलते रेस्टोरेंट की क्षमता और कम हो जाएगी।