आगरा(ब्यूरो)। पुलिस ने पूनम पाल को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने इसे स्वीकृत करते हुए पूनम पाल को अंतरिम जमानत दे दी।

रह रहे हैं 28 बच्चे
सदर तहसील के पीछे स्थित राजकीय बाल गृह में वर्तमान में शून्य से 10 वर्ष की आयु के 28 अनाथ बच्चे रह रहे हैं। मंगलवार को बालगृह की सुपरिंटेंडेंट पूनम पाल का एक बच्ची को चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दूसरा वीडियो एक बच्चे के हाथ-पैर बंधे होने का था। जबकि तीसरा वीडियो बच्चों द्वारा दिव्यांग बच्चे को गद्दे में डालकर कमरे में ले जाने का था। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने गंभीरता से लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) अजय पाल ङ्क्षसह और सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए बाल गृह भेजा था। जांच में पाया गया कि वीडियो चार सितंबर का था। बच्ची बेड में बने बॉक्स में छिप जाती थी। इसे लेकर सुपरिंटेंडेंट पूनम पाल ने उसकी चप्पल से पिटाई कर दी थी। अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पूनम पाल को मंगलवार को संस्पेंड कर दिया गया। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबीरानी मौर्य और मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को बालगृह के प्रभारी अधीक्षक शिव कुमार की तहरीर पर बुधवार को शाहगंज थाने में किशोर न्याय अधिनियम और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरुवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे महिला दारोगा बाल गृह पहुंची। पूनम पाल के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।


बच्ची को पीटने के मामले में आरोपी बाल गृह की तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट पूनम पाल को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है।
-दीक्षा ङ्क्षसह एसीपी लोहामंडी सर्किल