प्रयागराज ब्यूरो । अगर आपका सालाना व्यापार दो और पांच करोड़ से अधिक है तो एलर्ट हो जाइए। 31 दिसंबर से पहले आपको अपना सालाना रिटर्न फाइनल करना जरूरी है। ऐसा नही करने पर विलंब शुल्क अदा करना पड़ सकता है। टाइम लाइन समीप आने की वजह से व्यापारी भी परेशान हैं। वह इस समय सीए का चक्कर लगा रहे हैं। अगर रिटर्न फाइल करने में जरा भी चूक हुई तो व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

देना होगा पूरा हिसाब किताब

ऐसे व्यापारी जिनका सालाना रिटर्न दो करोड़ से अधिक है उन्हें जीएसटीआर 9 भरना होगा। इसमें उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिटर्न को दाखिल करना होगा। जिसमें ये बताना होगा कि किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है.ॅ अगर है तो उसे भर दिया गया है। हालांकि इस नियम में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। जिसमें यह लोग शामिल हैं जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, कैजुअल टैकसेबल पर्सन और प्रवासी टैक्सेबल पर्सन शामिल हैं। इसी कड़ी में ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, उनके द्वारा जीएसटीआर 9 में वार्षिक रिटर्न के साथ फार्म जीएसटीआर 9सी में स्व प्रमाणित रिकान्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करना होगा।

सीए का चक्कर लगा रहे व्यापारी

जैसे जैसे टाइम लाइन पास आ रही है, व्यापारी सीए का चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वह समय रहते रिटर्न फाइल नही करेंगे तो हजारों रुपए फाइन भरना पड़ सकता है। ऐसे बहुत से व्यापारी हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 का रिटर्न पूर्व में भरा लेकिन उसके बाद कुछ टैक्स पेंडेंसी बाक रह गई। इसको क्लीयर करने के लिए यह निर्देश का पालन उन्हे करना होगा। इसके लिए 31 दिसंबर का समय सरकार द्वारा दिया गया है।

90 हजार से अधिक है पंजीकृत

वर्तमान में प्रयागराज में 90 हजार से अधिक व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं और इनमें से 54 हजार ऐसे हैं जो सालाना दो करोड़ से अधिक का व्यापार करते हैं। इनके लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर9सी दाखिल करना जरूरी है। व्यापारियों का कहना है कि एनुअल रिटर्न दाखिल करने के साथ वह आडिट रिपोर्ट भी फाइल कर रहे हैं। साथ ही जरूरत पडऩे पर वह अपनी ओर से डिक्लेरेशन भी फाइल कर रहे हैं। जिससे भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नही करना पड़े।

प्रयागराज में 60 फीसदी व्यापारी ऐसे हैं जो दो करोड़ के सालाना टर्नओवर से अधिक हैं। उनके लिए यह नियम अनिवार्य है। पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों को रिटर्न दाखिल करने के साथ आडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होगी। इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक की टाइम लाइन दी है।

महेंद्र गोयल, प्रदेश अध्यक्ष, कैट