डीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच पिस्टल व राइफल के लाइसेंस किए निरस्त

बाहुबली पूर्व सांसद की अपहरण के एक और मामले में जमानत खारिज करने की अर्जी कोर्ट में दाखिल

ALAHABAD: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा और मजबूत होता जा रहा है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया तो पहले धड़ाधड़ उनके खिलाफ पेंडिंग मामलों में जमानत अर्जियां निरस्त करने के आवेदन एक के बाद एक पड़ने लगे तो अब जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनके नाम से जारी एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। डीएम कोर्ट ने अतीक के भाई मो। खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुफरान के नाम जारी असलहों के भी लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

साथ चलती थी असलहाधारियों की फौज

पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम बाहुबलियों में शुमार है। उनके खिलाफ कुल 44 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। उनका नाम तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम हत्या के मामले में भी सामने आया था। तभी से उनके सितारे गर्दिश में आने लगे। बसपा सरकार के दौरान उन्हें फरारी काटने के बाद जेल जाना पड़ गया। उनके भाई अशरफ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रदेश के सपा की सरकार बनने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन, पिछले साल दिसंबर महीने में शियाट्स में हुए बवाल के बाद उनकी उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई। पहले सपा ने उनका कानपुर कैंट से टिकट काट दिया। फिर उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने लगातार सुनवाई शुरू करते हुए तमाम मामले दर्ज होने के बाद भी उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए कोई कार्रवाई न किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद से प्रशासन एक्टिव है। इस प्रकरण के पूर्व तक अतीक अहमद पूरे काफिले के साथ चलते थे। इवन टिकट मिलने के बाद भी वह कानपुर तक असलहाधारियों की फौज के साथ गए थे।

अलग-अलग थानो से जारी हुए लाइसेंस

फूलपुर के पूर्व सांसद व विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उनके भाई मो खालिद अजीम उर्फ अशरफ व गुफरान के शस्त्र लाइसेंस खुल्दाबाद, धूमनगंज और कर्नलगंज थानों से जारी किए गए थे। अतीक के पास एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस था तो उनके भाई अशरफ के नाम पिस्टल का लाइसेंस था। गुफरान के नाम एक राइफल और एक पिस्टल का लाइसेंस था। जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। बता दें कि 2007 से लम्बित मुकदमों को देखते हुए जिलाधिकारी ने इन सभी के लाइसेंसों को निरस्त किया है।

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दो और जमानत खारिज करने की अर्जी दाखिल

जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के विरूद्ध चल रहे हत्या व अपहरण के दो मुकदमों में अतीक की जमानत अर्जी खारिज करने की अर्जी सेशन कोर्ट में पेश किया। मामला राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण व नस्सन की हत्या से जुड़ा है। बता दें कि इन दोनों मामलों को मिलाकर कुल दस मुकदमों में जमानत निरस्त किए जाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल हो चुकी है।