प्रयागराज (ब्‍यूरो)। जिले में आज से लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी जो छह मई तक चलेगी। इस दौरान इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके बाद 25 मई को दोनों सीटों के लिए मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी कराई जाएगी।

चार घंटे में करना होगा नामांकन
नामांकन प्रक्रिया के लिए कुल चार घंटे का समय रोजाना दिया जाएगा। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रोजाना नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। इस दौरान फूलपुर आरओ डीएम नवनीत सिंह चहल के साथ एआरओ एसडीएम सदर अभिषेक सिंह और इलाहाबाद आरओ सीडीओ गौरव कुमार के साथ एआरओ एसडीएम करछना जागृति अवस्थी मौजूद रहेंगी। इस दौरान नामांकन कक्ष में प्रत्याशियों के अलावा केवल प्रस्तावक ही जा सकेंगे। समर्थकों को अंदर जाने की अनुमति नही दी गई है।

इन नियमों का करना होगा पालन
बताया गया कि नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल पांच लोग ही अंदर कक्ष में जा सकेंगे। इतना ही नही प्रत्याशियों के वाहन कक्ष से सौ मीटर की दूरी पर पार्किंग स्थल पर खड़ा करना होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जानी है। इसके अलावा नामांकन कक्ष के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें पूरी प्रक्रिया को कैद किया जाएगा।

सभी के लिए अलग अलग जमानत राशि
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को गारंटी के तौर पर जमानत राशि भी जमा करानी होगी। इसमें सामान्य जाति के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपए जमानत राशि देनी होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 12 हजार 500 रुपए निर्धारित की गई है। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। हालांकि जमानत राशि पहल नामांकन पत्र के साथ ही जमा करानी होगी। इतना ही नही प्रत्याशी को दिए गए नामांकन पत्र के साथ शपथ भी देना होगा। इसमें अलग से बैंक खाता खोलकर इसकी सूचना देनी होगी। निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होकी।

रूट डायवर्जन कर दिया गया है लागू
बता दें कि फूलपुर लोकसभा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम न्यायालय में तथा इलाहाबाद लोकसभा के लिए सीआरओ कोर्ट में नामांकन कराया जाएगा। इसके लिए बैरीकेडिंग का कार्य भी पूरा करा लिया गया है। नामांकन के दौरान अव्यवस्था न फैले इसके लिए लक्ष्मी टाकीज चौराहा और हेली काप्टर चौराहे से वाहनों को डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसके आगे वाहनों को नही जाने दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि नामांकन कराने आने वालों को नियमों का पालन करना होगा। नियमों की जानकारी सभी को पूर्व में दी जा चुकी है।

नामांकन में ये दस्तावेज आवश्यक

-बिजली, पानी, गृहकर का नोड्यूज
-चार कलर फोटो (दो टिकट साइज व दो पासपोर्ट साइज)
-संपत्ति व आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा
-चुनाव खर्च के लिए बैंक या डाकघर में खाता
-निर्वाचन नामावली से मतदाता सूची में नाम का प्रमाण पत्र
-एससी-एसटी प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र
-राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी की प्रत्याशिता का प्रमाण पत्र
-कोषागार में जमा की गई जमानत राशि का चालान