कोर्ट ने माना मुद्दे गंभीर, मांगी राज्य सरकार से जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के परिणाम की अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। यह आदेश जस्टिस वीके शुक्ल तथा जस्टिस एमसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने मनीष उपाध्याय व 17 अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापित पदों की संख्या में फेरबदल

याची का कहना है कि आयोग ने विज्ञापित पद संख्या में मनमाने तौर पर फेरबदल किया हैं। साथ ही आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। सामान्य वर्ग व आरक्षित वर्ग का कटऑफ मार्क 182 है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीर माना और कहा कि कई तथ्यात्मक बिंदु ऐसे हैं जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है।

पिछले साल मई में आया था रिजल्ट

याचिका में 21 मई 15 को घोषित परिणाम की वैधता को चुनौती दी गई है। विज्ञापन शर्तो के विपरीत रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार बदलाव किया गया। एक प्रश्न 3 अंक के थे। 182 अंक की मेरिट तीन अंक से विभाजित नहीं होती। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मापदण्ड अपनाया गया है। परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। प्रति प्रश्न तीन अंक के आधार पर 450 अंक था। आयोग ने ओएमआर शीट की कॉपी के साथ उत्तर कुंजी नहीं जारी की है जिससे अभ्यर्थी अपने प्रश्नों व प्राप्तांकों का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता अपनाने के वायदे का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है।