पुलिस मुख्यालय के वित्त निदेशक और सेनानायक को भी नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान विलंब से करने पर ब्याज न दिए जाने के एक मामले में प्रमुख सचिव गृह, 42 वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक व पुलिस मुख्यालय के वित्त निदेशक को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने माना है कि यह प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला बनता है।

सीओ की विधवा की याचिका

यह आदेश जस्टिक पंकज नकवी ने 42वीं वाहिनी में पुलिस उपाधीक्षक रहे जितेंद्र प्रताप सिंह की विधवा पत्नी की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार जितेंद्र प्रताप सिंह 30 सितंबर 2007 को पद से रिटायर हुए थे। आपराधिक मुकदमा होने की वजह से पेंशन व ग्रेच्युटी रोक दी गई। नौ अक्टूबर को गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

विलंब अवधि का ब्याज नहीं मिला

याची की ओर से अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने पक्ष रखा कि यदि कर्मचारी को आरोप पत्र न दिया या हो तो पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता। कोर्ट के आदेश पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया, किंतु विलंब अवधि का ब्याज नहीं दिया गया। इस पर याची ने फिर कोर्ट की शरण ली जिसमें सात हफ्ते के भीतर नौ प्रतिशत ब्याज के भुगतान का आदेश हुआ। यह भुगतान न किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।