14 जुलाई को कोर्ट में लगेगी बोली

5 करोड़ जमा करने पर मिलेगा बोली लगाने का अधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत सोनभद्र में परिवहन शुल्क वसूली ठेके के खिलाफ याचिका पर कोर्ट में ही ठेके की नीलामी करने का फैसला लिया है। 4 करोड़ 41 लाख में उठने वाले ठेके की न्यूनतम राशि 5 करोड़ रखी गयी है। ठेके की नीलामी 14 जुलाई को कोर्ट में होगी। कोर्ट ने जिला पंचायत को नीलामी की सूचना दो अखबारों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति 14 जुलाई को दोपहर से पहले 5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक के समक्ष जमा करेगा उसे ही नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति होगी। याची व एक विपक्षी को इस शर्त से छूट दी गयी है। कोर्ट ने कहा है कि जिसकी बोली उच्चतम होगी उसे शेष बकाया राशि 10 दिन में जिला पंचायत में जमा करना होगा। महानिबंधक के समक्ष जमा ड्राफ्ट बोली स्वीकार होने पर जिला पंचायत को दे दिया जायेगा। शेष असफल लोगों के ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिये जायेंगे। कोर्ट ने यह कदम जिला पंचायत के हित में लिया है।

जमा नहीं की पहली किश्त

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा जस्टिस पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने भूपेन्द्र प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। जिला पंचायत के अधिवक्ता वीके चंदेल ने बहस की। मालूम हो कि हाई कोर्ट में हुई नीलामी में श्यामाकान्त पांडेय ने 6.75 करोड़ की बोली लगायी। कोर्ट ने एक जुलाई को इन्हें 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया किन्तु यह राशि जमा नहीं की गयी। जिला पंचायत की तरफ से कहा गया कि लोग बोली लगा देते हैं किन्तु धन जमा नहीं करते जिससे पंचायत को नुकसान होता है। वसूली की लंबी कानूनी लड़ाई को विवश होना पड़ता है। कोर्ट ने जिला पंचायत को नुकसान से बचाने के लिए कोर्ट में ही बोली लगवाने का फैसला किया है। याचिका की सुनवाई 14 जुलाई को होगी।