प्रयागराज (ब्‍यूरो)। मां बेटी पर तेजाब फेंकने के आरोपित सौरभ पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी टीएन दीक्षित, मारुतियानंद मिश्रा और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर, पत्रावली के विवेचन के उपरांत यह फैसला सुनाया है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की भतीजी के साथ आरोपित विवाह के लिए दबाव बनाता था। जब पीडि़ता ने विवाद करने से इंकार कर दिया तब आरोपित ने मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया। घटना 18 मई 2018 की है। घटना में मां बेटी दोनों झुलस गई थीं। अभियोजन ने सात गवाहों की गवाही कराई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।