राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर न्यायिक अधिकारी व समाजसेवियों ने बैंकर्स के साथ की बैठक

PRATAPGARH ( 8 Dec, JNN): राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के बकाएदारों को ब्याज व मूल धन में छूट मिलेगी। यह लोकदालत 12 दिसंबर आयोजित होगी। तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण संदीपा यादव ने तमाम तरह की जानकारियां लोगों को दिया।

जारी किए गए अहम निर्देश

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बैंक बकाएदारों को व्याज व मूलधन में भी मिलने वाली छूट मिलेगी। बैंकर्स की बैठक में समीक्षा में अब तक कुल 3183 मामलों में कुल 9 करोड़ रुपये की देनदारी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु पहल की जा चुकी है।

बकाएदारों से संपर्क करेगा बैंक

जिसमें सबसे अधिक स्टेट बैंक के 1776 मामले आए। सीजेएम संतोष कुमार यादव ने कहा कि बैंकर्स सभी बकाएदारों से अभियान चलाकर सम्पर्क करें। उन्होंने सहकारी बैंक के प्रबंधक से कहा कि पहली बार सहकारिता में 31 मार्च 2007 के पहले के बकाए पर ब्याज में आधी छूट की गई है। इस मौके पर सभी बैंको के प्रबंधक, समाजसेवी रोशनलाल ऊमरवैश्य, विश्वनाथ त्रिपाठी, विवेक उपाध्याय आदि रहे।