प्रयागराज ब्यूरो । गाजीपुर के बहरिया थाने में सात सितंबर 2023 को नाबालिग लड़के पर अपहरण करने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई गई है। इसकी वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी दोनों रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसलिए प्राथमिकी रद की जाए। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 226 की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर प्राथमिकी रद करने का प्रश्न ही नहीं उठता और मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। आंचल गाजीपुर की है। उसके पिता हरिराम राजभर ने नाबालिग प्रेमी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोर्ट ने याचियों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत देने से भी इन्कार कर दिया है। कोर्ट में दलील दी गई थी कि दोनों काफी समय से मर्जी से साथ रह रहे हैं। एक-दूसरे के साथ खुश हैं। अपनी जिंदगी साथ जीना चाहते हैं। इसलिए उन्हें साथ रहने की इजाजत और सुरक्षा दी जाए।