प्रयागराज ब्यूरो । पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने कहा है कि धारा 144 माघ मेला, आगामी चुनाव, परीक्षाएं व नए वर्ष के जश्न जैसे विभिन्न आयोजनों के मद्देनजर लागू की गई है। शनिवार से 25 फरवरी तक बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन जैसे जुलूस, शोभा यात्रा, अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं होंगे। ऐसा करने के लिए कोई भी किसी को प्रेरित नहीं करेगा। किसी भी आयोजन में न तो कोई शामिल होगा और न ही एकत्र होकर भीड़ इकट्ठा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करेगा। प्रयागराज कमिश्नरेट सीमा के अंदर दिव्यांजन व वृद्ध व सिख समाज के लोगों द्वारा कृपाण को छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति लाठी डंडा या बल्लम लेकर नहीं चलेगा। लाइसेंसी गत भी कोई लेकर सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। शासल मीडिया प्लेट फार्म पर कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने वाले मैसेज या पोस्ट नहीं डालेगा।


सम्पूर्ण कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर थाना पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। बगैर अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, भीड़ जुटाने जैसी स्थिति पैदा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
रमित शर्मा, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज