कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर पा सकते हैं इंसाफ

अपने अधिकारों को लेकर जागरुक नही हैं उपभोक्ता

ALLAHABAD: ग्राहकों को अपने अधिकारों को लेकर जागरुक होना होगा, अन्यथा वह हमेशा ठगी के शिकार होते रहेंगे। हालांकि, कानून ने उनका हक दिलाने के लिए कंज्यूमर फोरम का गठन किया है। जिसमें वाद दायर कर वह अपनी बात न केवल रख सकते हैं बल्कि इंसाफ की अपील भी कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि फोरम के जरिए कई उपभोक्ताओं को उनका हक प्रदान किया गया है।

सुई से जहाज तक कानून की परिधि में

भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अंतर्गत सुई से लेकर हवाई जहाज तक सभी उपभोक्ता कानूनों की परिधि में आते हैं। जो उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है उन्हें जागों ग्राहक जागो का नारा न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि किसी उत्पाद को खरीदने के बाद आप उससे असंतुष्ट है और आप अपना मूल्य हर्जाने के तौर पर वसूलना चाहते है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करके हर्जाने की मांग कर सकते है।

ये हैं आपके अधिकार

आपको हर सामान की खरीद की रसीद लेने का अधिकार है।

अपनी सुविधा के अनुसार सामान का चयन करने का अधिकार है।

पैकिंग वाली वस्तुओं का मूल्य उस वस्तु पर पि्रंट होना चाहिए । यदि उस वस्तु पर अलग से अधिक मूल्य का स्टीकर लगाया गया है तो आपको इसकी शिकायत करने का अधिकार है।

सामान अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य की जानकारी रखने का अधिकार है।

उपभोक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है।

कर सकते हैं मिलावट की शिकायत

दूध से मलाई निकालकर बेचने पर।

गलत विज्ञापनो के द्वारा गुमराह करने पर।

मूल्य से अधिक एमआरपी का निर्धारण किए जाने पर।

गारंटी और वारंटी की शर्तो को पूरा न करने पर ।

त्रुटिपूर्ण सामग्री वाली वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने पर।

पैकेट पर दी गई जानकारी से अलग वस्तु पैकेट के अन्दर होने पर।

अपने कर्तव्यों का पालन करें उपभोक्ता

किसी भी सामान की खरीदारी करते समय सावधानी बरतना आपका कर्तव्य है।

वस्तु की एमआरपी, हालमार्क, आईएसआई मार्क, एक्सपायरी डेट आदि की जानकारी।

अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना भी आपका कर्तव्य है।

किसी भी उत्पाद की खरीदारी के दौरान रसीद लेना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। सामान को देख परखकर लेना चाहिए। अगर दुकानदार आनाकानी करता है तो उापभोक्ता के पास फोरम में जाने का विकल्प खुला है। जहां, उसे निश्चित तौर पर इंसाफ हासिल होगा।

शंकरलाल गुप्ता, अधिवक्ता व उपभोक्ता मामलों के जानकार