प्रयागराज (ब्‍यूरो)। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार की नयी कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मंगलवार को आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ गयी। करीब दस हजार सदस्यों वाले इस एसोसिएशन में कोई भी पद हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी के लिए 'दावतÓ देने को अयोग्यता का पैमाना घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कैंपस अथवा इसके आसपास के एरिया में शहर में कहीं भी पोस्टर, बैनर या फ्लैक्स लगाने को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में रख दिया गया है। एल्डर कमेटी ने सभी प्रत्याशियों से आग्रह किया गया है वे आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अवहेलना करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कोर्ट के गलियारे में नहीं होगा चुनाव प्रचार
चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई चुनाव समिति की बैठक में अमित कुमार निगम एवं अन्य केस में हाई कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट कैंपस उसके आस पास और पूरे शहर में कोई भी प्रत्याशी या समर्थक पोस्टर, बैनर नहीं लगाएंगे। जिन प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर लगे हैं, वे अपने सभी पोस्टर, बैनर हटवा लें अन्यथा उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। प्रत्याशी एवं समर्थक कोर्ट परिसर के गलियारे में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे न ही कोई भी पैम्फलेट या हैंडबिल वितरित करेंगे।

सोशल मीडिया पर नहीं होगा प्रचार
एल्डर कमेटी ने इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी चुनाव प्रचार पूर्णतया वर्जित कर दिया है। कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी भी समारोह के बहाने किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी पार्टी, दावत आयोजित नहीं करेंगे। प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा अन्य किसी प्रत्याशी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी या शब्दों का प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के साथ चुनाव आचार संहिता के पालन का नोटरी शपथपत्र के जरिए इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी सिंह एवं विनोदकांत, प्रभाकर अवस्थी व चंदन शर्मा भी उपस्थित थे।

चुनाव के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
20 फरवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
21 से 23 फरवरी के बीच वोटर लिस्ट पर आब्जेक्शन किया जा सकेगा।
28 फरवरी को फाइनल वोट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। पांच से दस मार्च के बीच नामिनेशन फार्म मिलेगा।
11 से 14 मार्च के बीच नामिनेशन फार्म जमा किए जाएंगे।
15 मार्च को नामिनेशन फार्म की वापसी होगी।
16 और 17 मार्च को नामिनेशन फार्म की जांच होगी।
18 मार्च को कंडिडेट पर आब्जेक्शन किया जा सकेगा।
21 मार्च को कंडिडेट की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
तीन अप्रैल को चुनाव के लिए मतदान होगा।

जिला अधिवक्ता संघ कोषाध्यक्ष मामले में आज भी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज के कोषाध्यक्ष पद की पुनर्मतगणना पर फिलहाल रोक नहीं लगाई और कहा मतगणना पूरी की जाए। याचिका पर सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को भी होगी। अवधेश कुमार यादव की याचिका की सुनवाई जस्टिस मनीष कुमार निगम कर रहे हैं। याचिका की पोषणीयता पर भी आपत्ति की गई। याचिका के विरोध में बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र एवं सहयोगी अधिवक्ता बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि मध्यस्थ का पुनर्मतगणना का आदेश सही है एवं उसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।