प्रयागराज (ब्‍यूरो)। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची पर ढाई हजार से अधिक अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्तियों पर विचार करने के दो दिन बाद नई मतदाता सूची जारी की जाएगी।
एसोसिएशन की ओर से 21 फरवरी को मतदाताओं की अनंतिम सूची जारी की गई थी। इसमें कुल 8208 अधिवक्ता थे। कुल 75 वरिष्ठ अधिवक्ता, 438 महिला अधिवक्ता और 7795 पुरुष अधिवक्ताओं को मतदान के लिए योग्य पाते हुए अधिवक्ताओं से आपत्ति मांगी गई थी। अंतिम समय 23 फरवरी निर्धारित की गई थी लेकिन आपत्तियां अधिक होने के कारण समय को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

प्रत्याशियों ने भी लगाया जोर
एसोसिएशन के संयुक्त सचिव (प्रेस) अमरेंदु सिंह ने बताया कि आपत्तियों पर विचार विमर्श किए जाने के दो दिन बाद मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की जाएगी। संभावना है कि नई मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 10 हजार से अधिक पहुंच सकती हैं। भावी प्रत्याशी भी बहुत से अधिवक्ताओं का नाम शामिल कराने के लिए काउंटर पर खड़े रहे। अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि कार्यकारिणी और चुनाव कमेटी को आपत्ति दर्ज कराने वाले अधिवक्ताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लेना चाहिए।

प्रचार सामग्री हटा लेने का आग्रह
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए गठित चुनाव समिति ने वर्ष 2024-25 के संभावित प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा उच्च न्यायालय परिसर के भीतर व बाहर 200 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार सामग्री के प्रयोग पर चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा है कि वीडियोग्राफी कराए जाने पर यदि किसी प्रत्याशी का पोस्टर/ बैनर लगा पाया जाएगा तो उनको नामांकन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। समिति के सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कांत श्रीवास्तव तथा अधिवक्ता वशिष्ठ तिवारी व चंदन शर्मा की तरफ से सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। प्रचार सामग्री दीवारों पर भी चस्पा की गई है, जो उच्च न्यायालय के आदेश 20 नवंबर 2023 एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद की चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। समिति के सदस्यों ने कहा है कि संभावित उम्मीदवार उच्च न्यायालय परिसर के भीतर व बाहर 200 मीटर की परिधि में लगी प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे पोस्टर बैनर, हैंडबिल तत्काल प्रभाव से हटवा दें, अन्यथा की दशा में वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मतदान को आईडी व ड्रेस जरूरी
चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी ने एक अन्य विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि चुनाव समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मतदान स्थल पर सभी मतदाताओं को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पहचान-पत्र (आइडी कार्ड) लेकर अधिवक्ता ड्रेस कोड में आना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर सदस्य मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।