प्रयागराज ब्यूरो ।ट्रेन के एसी कोच में शराब। है न हैरत वाली बात। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर टे्रनों में शराब क्या कर रही है। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। इस सवाल का कारण है। क्योंकि टे्रनों में शराब बरामद की जा चुकी है। इसमें भी साधारण नहीं, बल्कि विदेशी शराब शामिल है। ऐसे में रेलवे के सुरक्षा तंत्र से लेकर व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। मगर राहत वाली बात ये है कि आरपीएफ शराब बरामद कर ले रही है। अब जब शराब बरामद हो रही है तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन हैं वो जो शराब ट्रेन के कूपे में छोड़ गए। फिलहाल, आरपीएफ ऐसे लोगों की तलाश में लगी है, लेकिन अगर आप रेल में यात्रा करते हैं और शराब की बात सामने आती है तो फौरन इसकी शिकायत करें।
राजधानी में मिली थी शराब
31 दिसंबर को नई दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस के कोच ए वन में महंगी शराब बरामद की गई। इस कूपे से 12 बोतल जानी वाकर रेड लेवल और 12 बोतल वैलेन्टाइन्स फाइनेस्ट ब्लेन्डेड स्कॉच व्हिस्की एक ट्राली बैग में मिली थी। हुआ यूं कि आरपीएफ के हेड कांस्टेबिल योगेंद्र कुमार रुटीन चेकिंग पर थे। इस दौरान कूपे से आते जाते कई बार योगेेंद्र की नजर ट्राली बैग पर पड़ी। जब नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच उसे कोई नहीं ले गया तो योगेंद्र ने उसे शक होने पर उसे खोल कर देखा। उसमें शराब की बोतलें मिलीं। जिसे प्रयागराज आरपीएफ थाने में जमा कराया गया।
मगध एक्सप्रेस में मिली शराब
22 जनवरी को मगध एक्सप्रेस में 36 बोतल विदेशी शराब रायल ग्रीन डीलक्स ब्लेन्डेड व्हिस्की मिली। मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली से पटना जा रही थी। इसे रूटीन चेकिंग के दौरान आरपीएफ के कांस्टेबिल योगेश कुमार ने पकड़ा। शराब की बोतलों को आरपीएफ प्रयागराज थाने में जमा कराया गया।
टीटी के पास मिली थी शराब
पिछले दिनों एक टीटी के पास शराब की बोतलें मिली थीं। इसे लेकर बहुत हल्ला मचा था। उस समय चर्चा थी कि दिल्ली से चली ट्रेन में सवार टीटी को प्रयागराज जंक्शन पर पकड़ा गया। ये कार्रवाई रेलवे की विजिलेंस टीम ने की थी। शराब की बोतल बरामद होने के बाद टीटी पर कार्रवाई की बात उठी थी। मगर जांच में क्या हुआ, इसे बताने वाला कोई नहीं है।

ये है रेलवे का नियम
आरपीएफ के मुताबिक कोई यात्री अपने साथ शराब की एक या दो बोतल ले जा सकता है। मगर इसके साथ शर्त ये है कि शराब की बोतल का ढक्कन खुला हो और यात्री के पास शराब खरीदने की रसीद हो। अगर रसीद यात्री के पास नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

ये है दण्ड का प्राविधान
आरपीएफ के मुताबिक रेलवे परिसर या ट्रेन में शराब के साथ पकड़े जाने या फिर डिं्रक की स्थिति में आरोपित के खिलाफ छह माह की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


आरपीएफ अपने स्तर पर शराब की धरपकड़ के लिए पूरा प्रयास करती है। आरपीएफ की सजगता की वजह से ट्रेनों से शराब बरामद हो सकी। चूंकि मौके पर कोई आरोपी मिला नहीं और किसी ने कोई गवाही भी नहीं दी। इसलिए पकड़ी गई शराब कौन ले जा रहा था, इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
शिवकुमार सिंह, इंस्पेक्टर आरपीएफ प्रयागराज


36 बोतल रायल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की मगध में मिली।
12 बोतल जानी वाकर रेड लेवल शराब राजधानी एक्सप्रेस में मिली।
12 बोतल वैलेन्टाइन्स फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच राजधानी में मिली।
50 हजार कीमत की शराब पकड़ी गई राजधानी में।
58 हजार कीमत की शराब पकड़ी गई मगध एक्सप्रेस में।