बरेली (ब्यूरो)। चार दिन पूर्व बदायूं में हुए हादसे के बाद अधिकारियों की तंद्रा भंग हुई है। बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था को मॉनीटर करने को लेकर व्यवस्था करने को लेकर मंथन किया जाने लगा है। यदि सब कुछ अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप हुआ तो 18 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट्स अब स्कूटी या बाइक से स्कूल जाएंगे तो उन्हें एंट्री नहीं मिल सकेगी। इसको लेकर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने अधिकारियों संग बैठक कर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने इस निर्णय को मंडल के सभी जिलों में कड़ाई से फॉलो कराने के लिए बीएसए और एबीएसए की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।

निजी वैन पर रोक
कमिश्नर की तरफ से बैठक में यह भी बताया गया कि अब कोई भी निजी वैन से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने पर पाबंदी रहेगी। स्कूल से बच्चों को लाने और ले जाने के लिए सिर्फ स्कूली वाहन और अनुबंधित वाहनों को ही अनुमति होगी। निजी वैन संचालकों से अब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं भेज सकेंगे। ऐसे वैन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो स्कूली बच्चों को प्राइवेट तौर पर लाते या फिर ले जाते पकड़ा जाएगा।

मंडल में लागू होगा नियम
मंडल के चारों जनपदों बरेली, बदायूं, पीलीभीत व शाहजहांपुर में यह नियम सख्ती से लागू होगा। मंडल के सभी बीएसए को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गए हैं। इतना ही नहीं निजी वैन से भी बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ अनुबंधित वाहनों से ही स्कूली स्टूडेंट्स को लाया जा सकेगा।

कार्रवाई करेगी टीम
स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने आयुक्त सभागार में बैठक की। बैठक में कमिश्नर ने बीएसए को निर्देश दिए कि कोई भी स्टूडेंट्स स्कूल कैंपस में स्कूटी न लाएं। उन्होंने कहा कि मंडल के समस्त स्कूलों में केवल स्कूल अथवा अनुबंध पर ही वाहन संचालित किए जाए। सभी निजी वैनों को बंद किया जाए। परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से टीम गठित कर इस संबंध में कार्रवाई करें।

स्कूल्स को मिलेगा समय
कमिश्नर ने कहा कि सभी विद्यालयों को पहले नोटिस भेजा जाए। छात्र संख्या के हिसाब से वाहन अनुबंधित कराने का पर्याप्त समय दिया जाए। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। विद्यालय भी अभिभावकों को इस संबंध में नोटिस भेजे कि गैर अनुबंधित वाहनों से अपने बच्चे को विद्यालय न भेजें। मंडल के सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि विद्यालयों में संचालित कम से कम पांच-पांच अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह देखा जाए कि कोई वाहन बिना फिटनेस के तो नहीं चलाया जा रहा। बैठक में आईजी रेंज डॉ। राकेश ङ्क्षसह, एसपी ट्रैफिक राम मोहन, सम्भागीय परिवहन अधिकारी केपी गुप्ता, संयुक्त निदेशक शिक्षा राकेश कुमार, एडी बेसिक विनय कुमार वर्मा समेत मंडल के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बीएसए को जिम्मेदारी
बदायूं में हुए हादसे पर कमिश्नर ने कहा कि जांच में संबंधित स्कूल गैर मान्यता प्राप्त संचालित पाया गया। हादसे में पांच की दुखद मृत्यु हुई। मामले में उन्होंने एडी बेसिक को निर्देश दिए कि बीएसए एवं एबीएसए की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए मुख्यालय को एक पत्र भी भेजा जाए। नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चारों जनपदों में गैर मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए।