-एडीएम सिटी की कोर्ट ने मिलावटी सॉस व सिरका बनाने वाली फर्म पर की कार्रवाई

-तीन अन्य व्यापारियों पर मिलावटी दूध बेचने पर ठोंका 75 हजार का जुर्माना

<-एडीएम सिटी की कोर्ट ने मिलावटी सॉस व सिरका बनाने वाली फर्म पर की कार्रवाई

-तीन अन्य व्यापारियों पर मिलावटी दूध बेचने पर ठोंका 7भ् हजार का जुर्माना

BAREILLY: BAREILLY: खाद्य पदार्थो में मिलावट करना, मिस ब्रांडेड माल बेचने और भ्रमित करने वाले विज्ञापन करने वाली चार फर्म के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। हजियापुर की फर्म पर मिलावटी सिरका बनाने में 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा तीन अन्य व्यापारियों पर मिलावटी दूध बेचने पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। सभी को 30 दिन के अंदर जुर्माने की रकम भरनी होगी।

दो साल पहले मारा था छापा

एफएसडीए की टीम ने 3 नवंबर 2015 को बाग अहमद अली तालाब निवासी आशीष अग्रवाल की हजियापुर स्थित अन्नपूर्णा फूड एंड कैम फर्म पर छापा मारा था। टीम को यहां पर मिलावटी सॉस व सिरसा की बिक्री की शिकायत मिली थी। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया था कि बियर की बोतलों में सिरका और सॉस पैक कर बेचा जा रहा था। फर्म राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मानकों को भी पूरा नहीं कर रही थी। यहां से टीम ने पांच वस्तुओं के सैंपल लिए थे और जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब भेजा गया था। टीम ने फर्म को सीज कर नोटिस दिया था। फर्म से नॉन फ्रूट विनेगर <खाद्य पदार्थो में मिलावट करना, मिस ब्रांडेड माल बेचने और भ्रमित करने वाले विज्ञापन करने वाली चार फर्म के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। हजियापुर की फर्म पर मिलावटी सिरका बनाने में क्0 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा तीन अन्य व्यापारियों पर मिलावटी दूध बेचने पर ख्भ्-ख्भ् हजार का जुर्माना लगाया गया है। सभी को फ्0 दिन के अंदर जुर्माने की रकम भरनी होगी।

दो साल पहले मारा था छापा

एफएसडीए की टीम ने फ् नवंबर ख्0क्भ् को बाग अहमद अली तालाब निवासी आशीष अग्रवाल की हजियापुर स्थित अन्नपूर्णा फूड एंड कैम फर्म पर छापा मारा था। टीम को यहां पर मिलावटी सॉस व सिरसा की बिक्री की शिकायत मिली थी। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया था कि बियर की बोतलों में सिरका और सॉस पैक कर बेचा जा रहा था। फर्म राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मानकों को भी पूरा नहीं कर रही थी। यहां से टीम ने पांच वस्तुओं के सैंपल लिए थे और जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब भेजा गया था। टीम ने फर्म को सीज कर नोटिस दिया था। फर्म से नॉन फ्रूट विनेगर ((टिप टॉप<टिप टॉप) ) की ब्ब्ब् बोतलों पर बैच नंबर और पैकिंग नहीं लिखी थी। एक बोतल को क्0 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा था। लैब की रिपोर्ट में सैंपल सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड पाया गया था। जिसके बाद व्यापारी आशीष अग्रवाल के खिलाफ वाद दायर किया गया था।

फ्0 दिन में भरना होगा जुर्माना

वाद दायर करने के बाद आशीष को नोटिस दिया गया लेकिन आशीष करीब एक साल बाद म् सितंबर ख्0क्म् को कोर्ट में पेश हुए। उसके बाद ख्9 मई ख्0क्7 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट में आशीष अग्रवाल ने अपने ऊपर लगाए आरोप बेबुनियाद बताए थे लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों के रिकार्ड देखने के बाद पाया कि आशीष अग्रवाल दोषी हैं। जिसके बाद फ्राइडे कोर्ट ने आशीष अग्रवाल पर क्0 लाख का जुर्माना लगाया है। आशीष अग्रवाल को फ्0 दिन में रकम ड्राफ्ट के जरिए भरनी होगी, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

गैर हाजिर रहने पर लगाया जुर्माना

एफएसडीए ने ख्फ् अगस्त ख्0क्म् को आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास तुलाशेरपुर बिहारपुर कलां निवासी विजयवीर की दो क्रेन से दूध के सैंपल लिए थे। सैंपल में दूध सब स्टैंडर्ड पाया गया था और उसमें फैट भी कम था। यही नहीं नोटिस देने के बाद विजय वीर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके चलते उसपर ख्भ् हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा क्ब् जून ख्0क्म् को एफएसडीए ने बहेड़ी में दूधिया इख्तियार अहमद की दो क्रेन से दूध का सैंपल लिया गया था। दूध सब स्टैंडर्ड पाया गया। कोर्ट में न पेश होने पर इख्तियार पर ख्भ् हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य मामले में ख्0 फरवरी ख्0क्म् को एफएसडीए की टीम ने बैरियर ख् चौकी के पास से दूधिया अर्जुन की क्रेन से दूध के दो सैंपल लिए गए। सैंपल फेल होने और कोर्ट में पेश न होने पर अर्जुन पर भी ख्भ् हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।